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PAN-Aadhaar Link नहीं कराने पर मार्च 2023 तक बंद नहीं होगा पैन कार्ड

Kunti Dhruw
30 March 2022 4:19 PM GMT
PAN-Aadhaar Link नहीं कराने पर मार्च 2023 तक बंद नहीं होगा पैन कार्ड
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इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 31 मार्च तक पैन और आधार को लिंक (PAN-Aadhaar link) नहीं कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अभी 31 मार्च तक मुफ्त में दोनों कागजातों को लिंक कराया जा सकता है. उसके बाद 31 जून 2022 तक लिंक कराने का मौका मिलेगा. अगर 30 जून तक पैन और आधार को लिंक करा लेते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना (PAN-Aadhar non link Penalty) देना होगा. उसके बाद लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. टैक्स विभाग के मुताबिक 31 मार्च तक दोनों कागजात लिंक नहीं कराने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा, लेकिन पैन कार्ड (Inactive PAN) बंद नहीं होगा. 31 मार्च के बाद एक साल के लिए मार्च 2023 तक चलता रहेगा ताकि इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सके.

इनकम टैक्स रिफंड कराने या टैक्स से जुड़े काम के लिए 31 मार्च तक आधार-पैन लिंक नहीं कराने पर भी मार्च 2023 तक पैन एक्टिव रहेगा. इनकम टैक्स विभाग इससे पहले लिंकिंग की तारीख कई बार बढ़ाई है. अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है. उसके बाद 31 जून तक इसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक करा सकते हैं. उसके बाद लिंक कराने के लिए 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. इस स्थिति में पैन मार्च 2023 तक ही वैध रहेगा. 500 और 1000 रुपये टैक्स विभाग की ओर से लेट फाइन के रूप में वसूले जाएंगे. टैक्स विभाग के अनुसार 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. लेकिन बाद में बिना जुर्माना भरे दोनों कागजात नहीं जोड़ पाएंगे.
43.34 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक
एक आंकड़े के मुताबिक 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया गया है. देश में अभी तक 131 करोड़ आधार कार्ड जारी किया गया है. पैन-आधार को लिंक कराने से डुप्लीकेट पैन जारी होने और टैक्स चोरी पर रोक लग सकेगी. एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी 'पीटीआई' से कहते हैं, टैक्सपेयर को इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर लेना चाहिए कि पैन-आधार लिंक है या नहीं. नांगिया एंडरसन एलएलपी पार्टनर नीरज अग्रवाल कहते हैं, पैन को कई काम के लिए जारी किया जाता है, जैसे बैंक खाता खोलने, अचल संपत्ति खरीदने या पहचान पत्र के लिए. अगर आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन बंद हो जाए तो इसका गंभीर परिणाम होगा. ऐसे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

अग्रवाल ने कहा, "एक बार जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा (जहां म्यूचुअल फंड की तरह पैन का जिक्र करना अनिवार्य है), उच्च दरों पर टीडीएस और धारा 272बी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा." जो लोगो इनकम टैक्स पोर्टल नहीं खोल सकते या इसकी जानकारी नहीं, उनके लिए लिंकिंग प्रक्रिया एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाती है.


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