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गूगल के खिलाफ जांच के आदेश, जानिए पूरा मामला

Bhumika Sahu
9 Jan 2022 4:29 AM GMT
गूगल के खिलाफ जांच के आदेश, जानिए पूरा मामला
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सीसीआई का यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association) द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है. इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आईटी कंपनी गूगल (Google) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर यानी कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा की गई है. सीसीआई ने सर्ज इंजन गूगल (Google) के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं. सीसीआई ने 21 पन्नों के आदेश में कहा कि सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में समाचार मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है.'

सीसीआई ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी हितधारकों के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे.' आयोग ने आदेश में कहा कि उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (Competition Act 2002) की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.
गूगल से आता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक
यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (Digital News Publishers Association) द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है. इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी. एसोसिएशन ने कहा कि समाचार वेबसाइटों (News Websites) पर अधिकांश ट्रैफिक ऑनलाइन सर्च इंजन (50 प्रतिशत से अधिक) से आता है. गूगल सभी सर्च इंजनों में सबसे प्रमुख सर्च इंजन है.


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