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अपनी बेटी के नाम पर पर खुलवाएं सुकन्या अकाउंट

Bhumika Sahu
25 Dec 2021 5:13 AM GMT
अपनी बेटी के नाम पर पर खुलवाएं सुकन्या अकाउंट
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Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हर तीन महीने पर इंट्रेस्ट रेट को लेकर फैसला लिया जाता है. वर्तमान में इस स्कीम पर 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. 1 जनवरी 2022 को नए इंट्रेस्ट रेट का ऐलान होगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जैसा कि हम जानते हैं बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक शानदार स्कीम है. 10 साल से छोटी लड़कियों के नाम पर यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इस स्कीम में हर महीने कुछ-कुछ जमा किया जाता है. मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम मिलती है जिसका इस्तेमाल बेटियों की पढ़ाई और शादी जैसे महत्वपूर्ण कामों में किया जा सकता है. सुकन्या स्कीम के तहत सरकार हर तीन महीने पर इंट्रेस्ट रेट को लेकर फैसला लेती है. ऐसे में 1 जनवरी 2022 को सुकन्या स्कीम के लिए नए इंट्रेस्ट रेट का ऐलान हो सकता है.

वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए इंट्रेस्ट रेट 7.6 फीसदी है. इंट्रेस्ट रेट की बात करें तो यह फैसला गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज यानी G-sec पर मिलने वाले इंट्रेस्ट रेट के आधार पर लिया जाता है. इस स्कीम को पीएम मोदी ने साल 2014 में लॉन्च किया था. यह अकाउंट 10 साल उम्र तक की लड़की के नाम पर खुलवाया जा सकता है. यह अकाउंट 21 साल की उम्र में मैच्योर हो जाता है. इस स्कीम में कम से कम 250 रुपए जमा किए जा सकते हैं. मैक्सिमम लिमिट एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए है.
कौन खोल सकता है सुकन्या अकाउंट?
सुकन्या समृद्धि योजना में अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बच्ची के नाम पर अकाउंट खुलवा सकता है. इस स्कीम में भारत में बच्ची के नाम पर किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में केवल एक अकाउंट ही खोला जा सकता है. यह अकाउंट परिवार में अधिकतम दो बच्चियों के लिए खोला जा सकता है. हालांकि, दो जुड़वा या तीन जुड़वा बच्चियों के जन्म पर दो से ज्यादा अकाउंट खोलने की इजाजत दी गई है.
स्कीम के फीचर्स
>>इस स्कीम में डिपॉजिट खाता खुलने की तारीख से लेकर अधिकतम 15 साल पूरे होने तक किया जा सकता है.
>>अगर एक वित्त वर्ष में 250 रुपए की न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा नहीं की जाती है, तो अकाउंट को डिफॉल्ट माना जाएगा.
>> डिफॉल्ट अकाउंट को अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल पूरे होने से पहले रिवाइव किया जा सकता है. इसके लिए हर डिफॉल्ट वाले साल के लिए न्यूनतम 250 रुपए के साथ 50 रुपए डिफॉल्ट का भुगतान करना होगा.
>>जमा की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
>>इस स्कीम में कमाया गया ब्याज भी इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स फ्री है.
>>बच्ची की उम्र 18 साल होने तक अकाउंट का संचालन अभिभावक करेगा.
>>अकाउंट में विद्ड्रॉल बच्ची के 18 साल की उम्र पर पहुंचने या 10वीं कक्षा से पास होने के बाद किया जा सकता है.
>>अकाउंट की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद या 18 साल होने के बाद उसकी शादी के समय पर होगी.


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