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ऑनलाइन पेमेंट करने वाले सावधान! RBI ने जारी की चेतावनी

Nilmani Pal
23 Feb 2022 4:33 AM GMT
ऑनलाइन पेमेंट करने वाले सावधान! RBI ने जारी की चेतावनी
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आजकल के समय हर कोई डिजिटल माध्यम (Digital Mode) से ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) करना पसंद करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कैश रखने का झंझट खत्म हो जाता है. इसके अलावा कैश चोरी हो जाने और खो जाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलती है. लेकिन, कई बार प्रीपेड वॉलेट (Prepaid Wallet) का इस्तेमाल करते समय हम यह नहीं जाचंते हैं कि वह कंपनी कितनी वैलिड (Valid) है.

देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्राहकों को यह चेताया है कि आप किसी भी किसी तरह का प्रीपेड वॉलेट यूज (Prepaid Wallet) करने से पहले इस बात को चेक करें कि आप जिस वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह फर्जी तो नहीं. क्या उस कंपनी ने वॉलेट ऑपरेट (Wallet Operate) करने के लिए आरबीआई से परमिशन लिया है या नहीं.

पीटीआई की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने गुरुग्राम में रजिस्टर्ड एक कंपनी एसराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड (sRide tech private limited) को पकड़ा है जो कार पूलिंग ऐप के द्वारा बिना किसी परमिशन के गैरकानूनी प्रीपेड वॉलेट का संचालन कर रही थी. ऐसे में बैंक आरबीआई (RBI) ने लोगों को इस तरह के ऐप से सतर्क रहने को कहा है जिससे आप किसी तरह की परेशानी न पड़ जाए.

रिजर्व बैंक से नहीं मिली मंजूरी

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से कहा है कि एमराइड टेक प्राइवेट लिमिटेड से ग्राहक किसी तरह का प्रीपेड वॉलेट का लेनदेन करते हैं तो वह अपनी रिस्क पर करेंगे. इसके साथ ही पैसे डूबने पर बैंक को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि इस ऐप ने प्रीपेड वॉलेट (Prepaid Wallet) चलाने के लिए भुगतान और समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत जरूरी मंजूरी नहीं ली है. आपको बता दें कि देश में जितने भी प्रीपेड वॉलेट जैसे पेटीएम, अमेजन पे, गूगल पे, फोन पे, भारतपे आदि यह सभी केंद्रीय बैंक से भुगतान और समाधान प्रणाली कानून, 2007 के तहत भारत में ऑपरेट करने की परमिशन ली है. इसके साथ ही आरबीआई न ग्राहकों को चेताया है कि किसी तरह के वॉलेट का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी लेकर ही उसका उपयोग करें.


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