एक तरफ बिल्डर्स को झटका तो नोएडा-ग्रेनो के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए नया फैसला
एनसीआर नॉएडा न्यूज़: अगर आपने भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा की किसी सोसायटी में फ्लैट लिया है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, यदि अभी तक आपके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो आपके लिए खुशखबरी है. आने वाले समय में आपके फ्लैट की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम कर रही रियल एस्टेट कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले से झटका लगा है. इस फैसले में बिल्डरों को पट्टे पर दी गई जमीन की बकाया राशि पर वसूली जाने वाली ब्याज दर सीमा हटा दी गई है.
अधिकतम 8 प्रतिशत की ब्याज दर तय हुई थी: मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 10 जून, 2020 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी. इस आदेश में बिल्डरों पर बकाया राशि के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत की ब्याज दर तय की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश वापस लेने की मांग मानी: इस मामले में प्राधिकरणों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने कहा कि इस आदेश को वापस लेने की मांग उच्चतम न्यायालय ने मान ली है. हालांकि अभी तक इस आदेश की जानकारी उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है. कुमार ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अधिकतम ब्याज दर की सीमा तय करने का आदेश वापस नहीं लिए जाने पर दोनों विकास प्राधिकरणों को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता है.