x
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। National Pension System Latest Rule: एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव हो चुका है. पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (Pension Fund Regulatory Development Authority – PFRDA) की तरफ से प्रेजेंस ऑफ प्वाइंट्स (Presence of Points) के सेवा शुल्क (Service Charge) में बढ़ोतरी हो चुकी है. आपको बता दें कि यह इजाफा सभी नागरिकों और कॉरपोरेशंस के लिए लागू है.
एनपीएस के तहत बदले चार्जेस
गौरतलब है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के तहत पीओपी आउटलेट्स (POP outlets) पर दी जाने वाली एनपीएस से संबंधित सर्विस चार्ज 1 फरवरी, 2022 से बढ़ चुके हैं. PFRDA ने अपने सर्कुलर में कहा है कि एनपीएस को बढ़ावा देने और बेहतर कस्टमर सर्विस के लिए इस शुल्क को बढ़ाया गया है. NPS के तहत POPs के लिए रिवाइज्ड चार्जेज जारी की गई हैं.
देखिए POPs के रिवाइज्ड चार्जेज
- इनिशियल कस्टमर रजिस्ट्रेशन: 200 रुपये से 400 रुपये (Negotiable with slab only; collected upfront)
- इनिशियल और बाद के ट्रांजेक्शन्स : कंट्रीब्यूशन का 0.50 फीसदी तक (न्यूनतम 30 रुपये, अधिकतम 25,000 रुपये (Negotiable with slab only; नॉन फाइनेंशियल 30 रुपये )
- परसिसटेंसी: एक वित्तीय वर्ष में 6 महीने से अधिक और न्यूनतम कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये से 2,999 रुपये : 50 रुपये प्रति वर्ष
1. 3000 से 2999 रुपये के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 50 रुपये प्रति वर्ष
2. 3000 रुपये से 6000 रुपये के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 75 रुपये प्रति वर्ष
3. 6000 रुपये से अधिक के मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए: 100 रुपये प्रति वर्ष
- ईएनपीएस के माध्यम से बाद में योगदान: अंशदान का 0.20 फीसदी (न्यूनतम 15 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये) (एकमुश्त जमा किया गया)
- एग्जिट और विड्रॉल सर्विस की प्रोसेसिंग फीस: न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये के साथ कॉर्पस का 0.125 फीसदी शुल्क एडवांस में लिया जाएगा.
इस शुल्क में भी हुई बढ़ोतरी
सभी कंट्रीब्यूशन पर शुल्क को बढ़ाकर 0.20 फीसदी कर दिया गया है, जो न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये किया गया है. लेकिन आपको बता दें कि यह सर्विस चार्ज eNPS में रजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए लागू नहीं होगा. 15 फरवरी, 2022 से ये नया नियम प्रभावी है. अब एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड, डिफाइन कंट्रीब्यूशन परिभाषित-योगदान उत्पाद है जिसमें आपको अपनी पसंद के फंड में नियमित रूप से निवेश करने की आवश्यकता होती है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS टैक्स छूट बढ़ा
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया था कि एनपीएस में अब 10% की जगह 14% योगदान होगा. यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया. कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी. वहीं, NPS में केंद्र और राज्य का योगदान अब 14% होगा.जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
Next Story