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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आईपीओ (IPO) में पैसा लगाने वाले रिटेल इंवेस्टर्स के लिए बड़ा बदलाव किया है. सेबी ने इससे जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो छोटे निवेशकों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है.
1 मई से लागू होगा नया नियम
बिजनेस टुडे ने सेबी (SEBI) के एक सर्कुलर के हवाले से यह खबर दी है. इस सर्कुलर के मुताबिक, 'ये निर्णय किया गया है कि आईपीओ के लिए बोली लगाने वाले सभी रिटेल इंवेस्टर्स को 5 लाख रुपये तक की बोली लगाने के लिए UPI Payment का इस्तेमाल करना चाहिए. वे अपने आवेदन (बिड-कम-एप्लीकेशन) फॉर्म में अपनी UPI आईडी भी दे सकते हैं. यह नियम 1 मई से लागू माना जाएगा.'
NPCI ने तैयार किया सिस्टम
इस सर्कुलर में साफ किया गया है कि NPCI ने इस नई व्यवस्था के लिए अपने सिस्टम के तैयार होने की समीक्षा कर ली है. इसके साथ ही करीब 80% इंटरमीडियरी संस्थाओं ने भी नए नियमों के हिसाब से बदलाव करने की पुष्टि की है.
4 महीने पहले भी हो चुका बदलाव
बताते चलें कि सेबी का यह फैसला NPCI के UPI Payment ट्रांजैक्शन के नियम बदलने के करीब 4 महीने बाद आया है. उस फैसले में NPCI ने UPI से प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट 2 लाख रुपये कर दी थी. वहीं SEBI ने आईपीओ में निवेश के लिए UPI से पेमेंट करने की परमीशन 2018 में ही दे दी थी, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी हो चुकी हैं.
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