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अब दूसरे राज्य में नहीं कराना होगा वाहन ट्रांसफर, जानें क्यों और कौन लोग उठा सकते हैं इसका लाभ

Tara Tandi
29 Aug 2021 6:33 AM GMT
अब दूसरे राज्य में नहीं कराना होगा वाहन ट्रांसफर, जानें क्यों और कौन  लोग उठा सकते हैं इसका लाभ
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अब नए राज्य में शिफ्ट होने पर आपको अपने पर्सनल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराना होगा।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अब नए राज्य में शिफ्ट होने पर आपको अपने पर्सनल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय (MORTH) ने नई रजिस्ट्रेशन सीरीज- भारत सीरीज (BH सीरीज) शुरू की है, जो राज्यों के बीच यात्री वाहनों के ट्रांसफर को आसान बना देती है। इसके तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। यानी नई BH सीरीज पूरे देश में वैलिड होगी।

ये लोग उठा सकते हैं BH सीरीज का लाभ

BH सीरीज नए वाहनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी आधारित समाधान इस दिशा में एक प्रयास है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर वाहनों का पुन: पंजीकरण कराने की जरूरत होती थी, जो काफी परेशानी वाला काम होता था।" यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, जिनके ऑफिस चार या ज्यादा राज्यों में स्थित हैं, वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

BH सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। इससे लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से बचने में मदद मिलेगी। बीएच सीरीज का रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट YY BH #### XX होगा। YY के जरिए पहले रजिस्ट्रेशन ईयर से होगा। बीएच भारत सीरीज का कोड होगा। #### चार अंकों की संख्या और XX दो अक्षर होंगे। मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को नई सीरीज का नोटिफिकेशन जारी किया है।

क्या होगी फीस

नोटिफिकेशन के अनुसार, बीएच-सीरीज के नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के समय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा। 10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह टैक्स 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा। डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा।

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