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अब PF खाते की KYC के लिए एनपीआर भी हो सकता है इस्तेमाल, जानिए कैसे करें अपडेट
Deepa Sahu
14 March 2021 3:56 PM GMT
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पीएफ खाताधारकों को यूएएन पोर्टल
जनता से रिश्ता वेबडेस्क: पीएफ खाताधारकों को यूएएन पोर्टल (UAN Portal) पर केवाईसी (KYC) अपडेट करने का एक और विकल्प दिया जा रहा है। कर्मचारी चाहें तो केवाईसी अपडेट करते समय अपना एनपीआर (NPR) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नंबर भी दे सकते हैं। हालांकि, आपको पैन, आधार और बैंक अकाउंट नंबर जैसी जानकारियां भी देनी होंगी। यूएएन पोर्टल का इस्तेमाल कर के पीएफ ट्रांसफर करना या पीएफ खाते से पैसे निकालना काफी आसान हो गया है, लेकिन उससे पहले केवाईसी कराना जरूरी है और नियोक्ता की तरफ से उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है।
क्यों जरूरी है केवाईसी?
टीमलीज सर्विसेस के कंप्लायंस एंड पेरोल आउसोर्सिंग के बिजनस हेड प्रशांत सिंह बताते हैं कि ईपीएफओ ने यूएएन को 2014 में लागू किया था और केवाईसी 2017 में लागू की गई। अब हर पीएफ खाताधारक के लिए ये जरूरी है कि वह यूएएन खाते में आधार, पैन या बैंक की जानकारियों आदि के इस्तेमाल से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करे। बिना केवाईसी के कोई भी कर्मचारी ना तो खाते से पैसा ट्रांसफर कर सकेगा, ना ही पैसे निकाल सकेगा।
कैसे यूएएन पोर्टल पर अपडेट करें केवाईसी
यूएएन पोर्टल पर केवाई अपडेट करने के लिए पहले आपको यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां Manage पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आपकी केवाईसी डीटेल्स डालनी होंगी, जैसे पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट या फिर आप एनपीआर की जानकारी भी वहां दे सकते हैं। केवाईसी डिटेल डालने के बाद वहां Pending for approval का स्टेटस दिखने लगेगा।
नियोक्ता करेगा केवाईसी को वेरिफाई
इसके बाद आपकी केवाईसी डिटेल्स का नियोक्ता की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन सफल रहता है तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा, वरना आपका फिर से केवाईसी करने का मैसेज आ सकता है। अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं किया है या फिर वो वेरिफाई नहीं हुआ है तो आप ना तो अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे ना ही उसे किसी और खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे।
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