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अब आइसक्रीम भी हुआ महंगा, लगेगा इतना फीसदी GST

jantaserishta.com
7 Oct 2021 9:08 AM GMT
अब आइसक्रीम भी हुआ महंगा, लगेगा इतना फीसदी GST
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जीएसटी कौंसिल ने निर्णय लिया था.

नई दिल्ली: अब आइसक्रीम पार्लर या आउटलेट से आइसक्रीम (Ice Cream) खरीदकर खाना महंगा हो जाएगा. वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि पार्लर या ऐसे आउटलेट द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर भी 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा.

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि ऐसी आइसक्रीम पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा क्योंकि यह तैयार माल है और सर्विस में नहीं आता. पहले पार्लर के अंदर बेचे जाने वाले आइसक्रीम पर 5 फीसदी का जीएसटी लगता था और बाहर खुदरा बिक्री वाले आइसक्रीम पर 18 फीसदी का जीएसटी लगता था.
जीएसटी कौंसिल ने निर्णय लिया था
इस बारे में सीबीआईसी ने सर्कुलर के कुछ सेट जारी किए हैं. इनमें 21 वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दरों में बदलाव पर व्यापार और उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट किया, जिसका निर्णय 17 सितंबर को 45वीं जीएसटी कौंसिल (GST Council) की बैठक में लिया गया था.
18 फीसदी जीएसटी क्यों
वित्त मंत्रालय ने कहा कि पहले से बनी आइसक्रीम बेचने वाले आइसक्रीम पार्लर, रेस्टोरेंट जैसे नहीं होते हैं. वे किसी भी स्तर पर खाना पकाने के किसी भी रूप में संलग्न नहीं होते हैं, जबकि रेस्टोरेंट सर्विस प्रदान करने के दौरान खाना पकाने के काम में शामिल होते हैं.
सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि आइसक्रीम पार्लर पहले से ही निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं और एक रेस्टोरेंट की तरह उपभोग के लिए आइसक्रीम नहीं तैयार नहीं करते हैं. आइसक्रीम की आपूर्ति माल के रूप में होती है न कि सर्विस के रूप में.
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