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अब विदेशी संपत्ति का देना होगा हिसाब

Apurva Srivastav
20 July 2023 4:59 PM GMT
अब विदेशी संपत्ति का देना होगा हिसाब
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आयकर विभाग की नजर अब विदेश में बनाई गई संपत्ति पर टिक गई है. इस संबंध में आयकर विभाग ने नया फरमान जारी किया है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, आपको विदेश में अर्जित संपत्ति का ब्योरा भी आयकर विभाग के साथ साझा करना होगा। विदेशी बैंकों में खोले गए खातों की भी जानकारी देने को कहा गया है.
दरअसल, आयकर विभाग ने कहा कि जिन भारतीयों के विदेशी बैंकों में खाते हैं या उन्होंने कोई संपत्ति खरीदी है, उन्हें अब अपनी सारी जानकारी अपने आयकर रिटर्न में देनी होगी। जो लोग साल में कम से कम 180 दिन के लिए भारत लौटते हैं और घर पर रहते हैं, उनके लिए विदेशी संपत्ति घोषित करना आवश्यक है।
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. वहीं केंद्र सरकार रिटर्न दाखिल करने की तारीख में छूट देने के मूड में नहीं है. अगर इन लोगों ने इस बार रिटर्न में विदेशी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो इनके खिलाफ काले धन से जुड़े नियमों के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, भारत के निवासी के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक अपने स्वामित्व वाली विदेशी संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है। भले ही आपकी कोई कर योग्य आय न हो या आपकी आय मूल छूट सीमा के अंतर्गत आती हो। यदि आपके पास कोई बैंक खाता, विदेशी ऋण या इक्विटी, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, एफए सूची में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति है, तो आपको आयकर विभाग को सूचित करना होगा।
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