व्यापार
अब GST में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ईडी
Apurva Srivastav
10 July 2023 3:28 PM GMT
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जीएसटी में चोरी को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) को पीएमएलए के तहत लाने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधे तौर पर दखल दे सकेगी. जीएसटी चोरी करने वाली फर्म, व्यापारी या संस्था पर ईडी सीधे कार्रवाई कर सकेगी।अप्रत्यक्ष कर और कस्टम टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार की ओर से एक और कदम उठाया गया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, जीएसटी नेटवर्क के डेटा की पूरी जानकारी ईडी को दी जाएगी. अधिसूचना पीएमएलए की धारा 66(1)(iii) के तहत ईडी और जीएसटीएन के बीच जानकारी साझा करने के संबंध में है।
PMLA क्यों लाया गया?
पीएमएलए को आतंकी फंडिंग और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए लाया गया था। मनीकंट्रोल के मुताबिक, जीएसटीएन के तहत कई संवेदनशील जानकारियां हैं, जो जांच में मदद कर सकती हैं। एक्सपर्ट ने कहा कि ईटी को जांच में ज्यादा मदद मिल सकेगी. अधिसूचना अब जीएसटीएन और ईडी दोनों के बीच जानकारी या अन्य चीजें साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी।
पीएमएलए क्या है?
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का मसौदा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्तियों को जब्त करने के लिए तैयार किया गया था। इसके तहत सरकार को अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है. यह कानून वर्ष 2002 में पारित किया गया था। हालांकि, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था।गौरतलब है कि जीएसटी लागू हुए 6 साल हो गए हैं. इस दौरान करदाताओं की संख्या 2017 से दोगुनी हो गई है और अब लगभग 1.4 करोड़ करदाता हैं. वहीं, औसत मासिक राजस्व भी 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
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