x
जो अधिकार क्षेत्र के हिसाब से कारोबारियों की मुश्किलों को दूर करेंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कारोबारियों को आयात पर दी जाने वाली छूट संबंधी नियमों से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट में कस्टम नियम 2017 के तहत सस्ती दरों पर आयात वाले नियमों में बदलाव का ऐलान किया था ताकि कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आयातक को भी कस्टम ड्यूटी में मिलने वाली छूट का फायदा दिया जा सकेगा। ये छूट सिर्फ उसी आयात पर लागू होगी जिसका इस्तेमाल घरेलू उत्पादन और सेवाएं बढ़ाने में किया जाना है। इसमें अहम बदलाव ये भी किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सुविधा न होते हुए भी काम के आधार पर भी छूट वाले आयात की इजाजत दे दी जाएगी। हालाकिं सोना, ज्वैलरी, जवाहरात और कुछ धातुओं को इस छूट के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही कारोबारियों को कस्टम ड्यूटी में छूट के साथ आयात किए गए कैपिटल गुड्स आइटम को दोबारा एक्सपोर्ट करने में आने वाली परेशानियों को भी खत्म कर दिया गया है।
सरकार ने इसके लिए ड्यूटी और ब्याज के प्रावधान के साथ नई व्यवस्था की है। इसके लिए सामान के फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत होगी। सरकार की तरफ से जोन के हिसाब से अधिकारियों की सूची भी सीबीआईसी के वेबसाइट पर जारी की गई है जो अधिकार क्षेत्र के हिसाब से कारोबारियों की मुश्किलों को दूर करेंगे।
Neha Dani
Next Story