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GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आया नोटिस, तो ऐसे बचें

Gulabi
24 Jan 2021 2:26 PM GMT
GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का आया नोटिस, तो ऐसे बचें
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सरकार की तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की खबरें आ रही हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सरकार की तरफ से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए जाने की खबरें आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कर अधिकारियों की ओर से कई जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं. साथ ही, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है. ऐसे में जिन लोगों को नोटिस आया है, उन्हें क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारों की राय.


हाल के महीनों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का कई लोगों को नोटिस आया है. अभी यह जारी भी है. लोग नोटिस का नाम सुनकर ही डर जाते हैं. यह मोबाइल पर मैसेज के जरिये लोगों को भेजा जाता है जिसमें सुओ मोटो कैंसिलेशन लिखा जाता है. 'CNBC AWAAZ' के मुताबिक, अगर ऐसा नोटिस आता है तो सबसे पहले इसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए. क्यों सरकार आपको नोटिस भेज रही है, इसका पता लगाना चाहिए. इसका एक कारण यह हो सकता है कि जिस जगह पर आप बिजनेस करते हैं, अगर वह जगह इंस्पेक्टर से वेरीफाई न हुई हो तो जीएसटी कैंसिलेशन का नोटिस आ सकता है. कारण जानने के लिए नोटिस में जब आप रेफरेंस नंबर डालकर खोलेंगे तो सारी बात सामने आ जाएगी.
बचने का उपाय
ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 6 महीने से लगातार जीएसटी रिटर्न फाइल न करने पर आपको नोटिस भेजा गया हो. इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप समय पर जीएसटी फाइल करते रहें. कंपोजिशन स्कीम के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर भी नोटिस आ सकता है. इस स्थिति में अगर तीन अवधि तक आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको नोटिस आ सकता है. कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आपने छह महीने तक रिटर्न दाखिल नहीं किया लेकिन बाद में एक साथ पूरा बैकलॉग निपटाते हुए रिटर्न फाइल कर दी हो. इसके बावजूद लोगों को नोटिस आता है.
अगर ऐसा हुआ हो तो नोटिस में आपको स्पष्ट करना चाहिए कि पिछले छह महीने में आपसे गलती हुई थी लेकिन बाद में उसे सुधार लिया गया और अब जीएसटी की फाइलिंग अप टू डेट है. और भी कोई कारण हो तो नोटिस में आपको स्पष्ट कर देना चाहिए. एक बात का खयाल रखें कि नोटिस में जो पीरियड लिखा हो, उसी पीरियड के दौरान आप जवाब दें. नोटिस में हो सकता है कि आपको 7 दिन या 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया हो, आपको उसी दिन के अंदर जवाब दाखिल कर देना चाहिए. इससे आप अगली किसी कार्रवाई से बच जाएंगे
एप्लिकेशन देकर बताएं कारण
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है जिससे असेसिंग ऑफिसर आपके जवाब के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है. इस सूरत में भी आपको पास अपना रजिस्ट्रेशन री-स्टोर कराने का विकल्प मिलता है. इसके तहत आप आरईजी-21 के तहत एप्लिकेश डाल दें. इसमें आपको बताना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन गलत कैंसिल हुआ है और उसका कारण क्या है. इसमें आपको बताना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप री-स्टोर कराना चाहते हैं और यह री-स्टोर होना चाहिए.

इसमें एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि आप व्यक्तिगत तौर पर असेसिंग ऑफिसर से मिलें और कैंसिलेशन का कारण जानें. ऑफिसर से पता करें कि कैंसिलेशन को रद्द कराने का क्या उपाय है और कैसे किया जा सकता है. ऑफिसर को ये बताना चाहिए कि जो गलती हुई है उसे सुधार लिया है. या बिना गलती उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है.

आरईजी-21 एप्लिकेशन दाखिल करें
पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में एक लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, जिन लोगों ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की थी. ऐसे लोगों को कार्रवाई से बचने का क्या उपाय है? इसके बारे में एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसे लोगों को असेसिंग ऑफिसर की तरफ से नोटिस आया होगा लेकिन उसका ढंग से जवाब नहीं दिया गया होगा. या जवाब दिया भी होगा तो असेसिंग ऑफिसर ने उसमें कोई गड़बड़ी देखी होगी. इस स्थिति में भी आरईजी-21 का एप्लिकेशन एक बार जरूर दाखिल कर देना चाहिए. नोटिस आने पर आईजी-21 एप्लिकेशन तो भरना ही चाहिए क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन इसी से दोबारा शुरू हो पाएगा.


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