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एमसीडी के मनोनीत सदस्य दिल्ली मेयर चुनाव में वोट नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

Teja
17 Feb 2023 4:42 PM GMT
एमसीडी के मनोनीत सदस्य दिल्ली मेयर चुनाव में वोट नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मनोनीत सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी परदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि दिल्ली के मेयर का चुनाव पहली एमसीडी बैठक में कराया जाएगा और निर्वाचित होने के बाद मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे।

"हमने पार्टियों के वकील को सुना है। हम नगर निगम की ओर से प्रस्तुत करने को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। संविधान ने एक प्रतिबंध लगाया है जिसके संदर्भ में मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्यों पर प्रतिबंध मतदान के अधिकार का प्रयोग पहली बैठक पर लागू होता है।

पीठ ने कहा, "महापौर के चुनाव और एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिस 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा और नोटिस उस तारीख को तय करेगा जिस दिन महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव होंगे।"

शीर्ष अदालत का आदेश सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा जल्द चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर आया है।

शीर्ष अदालत ने 8 फरवरी को ओबेरॉय की याचिका पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) कार्यालय, एमसीडी के अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से जवाब मांगा था।

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