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New Delhi नई दिल्ली: जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने एक एडवाइजरी में कहा है कि जीएसटी करदाता जो जीएसटी अधिकारियों को बैंक खाते का विवरण नहीं देते हैं, उन्हें 1 सितंबर से आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने से रोक दिया जाएगा। जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1 में माल या सेवाओं या दोनों की आउटवर्ड आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इनवॉइस फर्निशिंग सुविधा (आईएफएफ) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो, वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
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Kavya Sharma
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