PF खाताधारकों के लिए राहत की खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लिया ये निर्णय
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF मेंबर्स को बड़ी राहत दी है. ईपीएफ अकाउंट को आधार नंबर (Aadhaar) से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब कुछ खास क्षेत्रों के कर्मचारी अपने पीएफ खाते के UAN को 31 दिसंबर, 2021 तक आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं. बाकी के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर ही है. गौरतलब है कि EPFO के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है. पहले सबके लिए इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी. ईपीएफओ ने एक ट्वीट के जरिए डेट बढ़ाने की जानकारी दी है. हालांकि यह छूट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इलाकों और कुछ खास तरह के प्रतिष्ठानों के लिए दी गई है. बाकी के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर ही है.
पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा उग्रवाद प्रभावित इलाकों, अति सीमांत क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, प्लांटेशन, निर्माण और बीड़ी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों आदि के लिए यह डेट बढ़ाई गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इस संगठन का सदस्य बन जाता है और इसके साथ ही उसे 12 अंकों का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) भी जारी कर दिया जाता है. इस नंबर की मदद से EPFO की सुविधाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है.
क्या होगी समस्या - अगर अब आप अपने ईपीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो कंपनी की ओर से आने वाला पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है. इसके अलावा आपको EPF अकाउंट में जमा पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है.
EPF अकाउंट को आधार से ऐसे कर सकते हैं लिंक - आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आधार लिंक कर सकते हैं. इससे आपको भविष्य में ईपीएफ अकाउंट से संबंधित किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.