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निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख के विस्तार की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है। आकलन वर्ष 2023-24 (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए रिकॉर्ड संख्या में करदाताओं ने पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है और सरकार ने भी इस सप्ताह स्पष्ट किया है कि वह उन करदाताओं के लिए नियत तारीख यानी 31 जुलाई से पहले रिटर्न दाखिल करेगी। एक्सटेंशन जिनके खाते बंद हैं या ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है।
इनकम टैक्स रिटर्न
ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको भविष्य में टैक्स संबंधी किसी भी दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। वहीं, लाखों लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। अब तक दाखिल किए गए रिटर्न की कुल संख्या से संकेत मिलता है कि करदाताओं को किसी भी विस्तार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
करोड़ों का आईटीआर फाइल किया
इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 31 जुलाई की डेडलाइन खत्म होने में अभी तीन दिन बाकी हैं. इसलिए जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के डेटा से पता चलता है कि करदाताओं द्वारा अब तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
आयकर रिटर्न विभाग ने ट्वीट किया, ‘हम पिछले साल की तुलना में इस साल 3 दिन पहले 5 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों को धन्यवाद देते हैं! पिछले साल 30 जुलाई की तुलना में इस साल 27 जुलाई तक एटी 2023-24 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं।
आयकर विभाग के अनुसार, ’27 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए 5.03 करोड़ आईटीआर में से लगभग 4.46 करोड़ आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं, यानी दाखिल किए गए 88% से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित हो चुके हैं! ई-सत्यापित आईटीआर से 2.69 करोड़ से अधिक आईटीआर संसाधित किए गए हैं!’
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