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पीएफ खाते से पैसा निकालने की नई नियम

Apurva Srivastav
7 Aug 2023 1:55 PM GMT
पीएफ खाते से पैसा निकालने की नई नियम
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घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। लेकिन आज के समय में घर खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। यही कारण है कि लोग बैंकों से होम लोन लेकर घर खरीदते हैं। लेकिन, लोन के लिए जितनी बड़ी रकम ली जाएगी, आपको उतनी ही बड़ी ईएमआई चुकानी होगी। इसलिए लोन की रकम कम रखना बेहतर विकल्प है. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अब घर के लिए पैसे कहां से लाएं? ऐसे में आप ईपीएफ में जमा रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जमा होने वाली रकम हर महीने वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन से कटती है। कोई भी कर्मचारी घर खरीदने के लिए अपने सक्रिय ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है। इस रकम को निकालने के दो तरीके हैं.
विधि 1 – ईपीएफओ आवास योजना
अगर आप ईपीएफओ से पैसा निकालना चाहते हैं तो यह सुविधा आपको ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत मिलती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आवास योजना के तहत ईपीएफ संचय का 90% उपयोग करने की छूट दी है। इसके अलावा होम लोन रीपेमेंट स्कीम के तहत ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खाते से होम लोन की मासिक ईएमआई का भुगतान भी कर सकता है।
ईपीएफओ आवास योजना की शर्तें
ईपीएफओ आवास योजना के माध्यम से पैसा निकालने के लिए, आपको आवास उद्देश्य के लिए बनाई गई 10 सदस्यीय सहकारी या सोसायटी का सदस्य बनना होगा।
इसके अलावा ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए ईपीएफओ सदस्य का 3 साल तक ईपीएफ में योगदान होना जरूरी है। इससे कम समय में पैसा नहीं निकाला जा सकेगा.
अगर किसी व्यक्ति के खाते में पीएफ का पैसा 20 हजार से कम है तो वह इसका फायदा नहीं उठा पाएगा. इसके अलावा कोई भी सदस्य इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही उठा सकता है.
विधि 2 – आंशिक निकासी
अगर आप आवास योजना के जरिए ईपीएफ का पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो इसका एक और तरीका है। ईपीएफ की आंशिक निकासी व्यवस्था के तहत ईपीएफओ सदस्य पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपकी ईपीएफ सदस्यता 5 साल के लिए है तो आप घर या जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों के साथ पीएफ से आंशिक निकासी कर सकते हैं। आप प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने या निर्माण के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक निकाल सकते हैं। आप अपना और नियोक्ता दोनों का योगदान और ब्याज राशि भी निकाल सकते हैं।
पैसे कैसे निकाले
पैसे निकालने के लिए सबसे पहले EPFO ​​की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करें।
इसके बाद मैनेज पर क्लिक करें और केवाईसी विकल्प पर सारी जानकारी जांच लें। अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएं और CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें।
यहां आपको ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए कुछ विकल्प मिलेंगे, अपनी जरूरत के मुताबिक विकल्प चुनें। इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम पर क्लिक करें.
इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म सबमिट करें। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 10 दिन के अंदर ईपीएफ से निकाली गई रकम आपके खाते में आ जाएगी.
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