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नई दिल्ली | आयकर विभाग ने जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर नया नियम जारी किया है। यह नियम उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया है। सीबीडीटी ने आयकर संशोधन नियम 2023 में बदलाव करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। नियम के मुताबिक, अब बीमा पॉलिसी में 5 लाख से ज्यादा की रकम टैक्स फ्री नहीं होगी। वहीं, अगर किसी ने 1 अप्रैल या उसके बाद ऐसी पॉलिसी ली है तो उस पर भी यह नियम लागू होता है। आइए जानते हैं इस मामले में सीबीडीटी ने और क्या कहा है...
यह परिवर्तन हुआ
आयकर द्वारा किए गए बदलावों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों पर धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी दी जाएगी, जब किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो। . अगर यह 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो इस पर टैक्स लगेगा.
आय पर कर लगेगा
इसके अलावा पांच लाख से अधिक के प्रीमियम के भुगतान की गणना आय से की जाएगी और नियमानुसार टैक्स लगाया जाएगा. केंद्रीय बजट 2023-24 में यूलिप को छोड़कर जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में कर प्रावधान में बदलाव की घोषणा की गई थी।
मृत्यु पर परिपक्वता राशि पर कोई कर नहीं
विशेषज्ञों के मुताबिक पांच लाख रुपये से अधिक के प्रीमियम पर चुकाई गई रकम से होने वाली आय की गणना के बाद टैक्स लगाया जाएगा. इस टैक्स की गणना परिपक्वता पर की जाएगी और फिर पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं, आयकर विभाग ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त प्रीमियम की राशि पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
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Harrison
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