नई LTC स्कीम: अलग-अलग सर्विस बिल को जमा कर उठाया जा सकता है स्कीम का फायदा
जनता से रिश्ता वेबडस्क| नई दिल्ली, LTC cash voucher को लेकर वित्त मंत्रालय से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए अपने नाम पर खरीदे गए गुड्स या अपने नाम से ली गई अलग-अलग सर्विस बिल को जमा कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने FAQs (लगातार पूछे जाने वाले सवाल) जारी किया है।
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केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC cash voucher स्कीम की घोषणा की थी। इस घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी या उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले के नियम के मुताबिक अगर किसी को इस स्कीम का फायदा लेना होता है तो उसके लिए ट्रैवल करनी पड़ती है। ऐसा नहीं करने पर इस अलाउंस का फायदा नहीं मिलता है।
यह पूछे जाने पर कि यदि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह योजना मान्य होगी, एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी। एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, एएफक्यू में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं।
मंत्रालय ने कहा, 'चूंकि यह योजना वैकल्पकि है, ऐसे में यदि किसी सदस्य के एलटीसी किराये का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं हो पाता है, तो वे सदस्य एलटीसी नियमों के मौजूदा निर्देशों के तहत एलटीसी ले सकते हैं।' एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत कर्मचारी कई बिल दे सकता है, लेकिन इनमें खरीद मार्च में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के दौरान ही होनी चाहिए।