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Business व्यापार: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि I-T एक्ट, 2025 पर आधारित नया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म 2027-28 वित्तीय वर्ष से पहले नोटिफाई किया जाएगा।
उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि ITR फॉर्म को आसान बनाने के लिए CBDT समिति टैक्स एक्सपर्ट्स, संस्थागत निकायों और I-T विभाग के फील्ड फॉर्मेशन के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत कर रही है।
21 अगस्त को लागू हुआ इनकम टैक्स एक्ट, 2025, अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा, जो 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा। नया एक्ट मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा और टैक्स कानूनों को आसान बनाएगा और कानून में शब्दों को कम करके इसे समझने में आसान बनाएगा।
इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू होने वाले सभी अलग-अलग फॉर्म, जैसे TDS तिमाही रिटर्न फॉर्म और ITR फॉर्म, पर फिर से काम किया जा रहा है, और सिस्टम निदेशालय टैक्स पॉलिसी डिवीज़न के साथ मिलकर फॉर्म को टैक्सपेयर्स के लिए आसान बनाने पर काम कर रहा है।
चौधरी ने कहा, "इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से संबंधित ITR फॉर्म में बजट, 2026 के दौरान किए गए उक्त एक्ट में संशोधनों के परिणामस्वरूप बदलाव की आवश्यकता होगी, और, तदनुसार, पहले टैक्स-वर्ष 2026-27 से संबंधित ITR को FY 2027-28 से पहले नोटिफाई किया जाएगा।" चालू वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए ITR फॉर्म (असेसमेंट ईयर 2026-27) के संबंध में, चौधरी ने कहा कि ITR फॉर्म का एकीकरण और सरलीकरण प्रक्रिया में है क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अनुसार नोटिफाई किया जाएगा।
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