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Delhi दिल्ली. पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एसेट Management Companies (एएमसी) के भीतर ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के कार्यान्वयन के लिए 1 नवंबर को प्रभावी तिथि के रूप में अधिसूचित किया है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने कहा, "अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों को नामित व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाने को अनिवार्य करके, सेबी सतर्कता सुनिश्चित कर रहा है।" उन्होंने कहा कि संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने और इसके संचार पर पर्याप्त प्रतिबंध लगाने पर यह जोर इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 26 जुलाई की अधिसूचना के अनुसार, "बोर्ड 1 नवंबर 2024 को उस तिथि के रूप में नियुक्त करता है, जिस दिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 लागू होंगे।" अजीज ने कहा कि संशोधित नियमों में अप्रकाशित जानकारी तक पहुंच रखने वाले कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की सूची बनाए रखने के साथ-साथ गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर करने या नोटिस देने की आवश्यकता होती है, जो सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। आवधिक प्रक्रिया आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगी।
जुलाई 2022 में, सेबी ने म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री को इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के दायरे में लाने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके बाद नवंबर 2022 में एक गजट अधिसूचना जारी की गई। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि कानून के प्रवर्तन में मुख्य रूप से उद्योग के प्रतिरोध और सामान्य मानकों को स्थापित करने में परिचालन चुनौतियों के कारण देरी हुई। अधिसूचना के अनुसार, कोई भी अंदरूनी व्यक्ति अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) के कब्जे में रहते हुए म्यूचुअल फंड स्कीम की इकाइयों में व्यापार नहीं कर सकता है, जिसका किसी स्कीम के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य या स्कीम के यूनिट धारकों के हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सेबी का यह निर्णय फ्रैंकलिन टेम्पलटन प्रकरण के बाद आया, जिसमें फंड हाउस के कुछ अधिकारियों पर छह ऋण योजनाओं के बंद होने से पहले योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी को भुनाने का आरोप लगाया गया था। नियम के तहत, एएमसी को स्टॉक एक्सचेंजों के प्लेटफॉर्म पर एएमसी, ट्रस्टियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा अपने म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में की गई होल्डिंग्स का विवरण समग्र आधार पर प्रकट करना होगा। नियामक ने कहा था, "एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नामित व्यक्तियों, ट्रस्टियों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा निष्पादित अपने स्वयं के म्यूचुअल फंड की इकाइयों में किए गए सभी लेन-देन का विवरण संबंधित व्यक्ति द्वारा लेनदेन की तारीख से दो कारोबारी दिनों के भीतर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अनुपालन अधिकारी को रिपोर्ट किया जाएगा।"
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Ayush Kumar
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