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मुकाबले स्थिति काफी बेहतर है और बैंक अकाउंट अपडेट हो तो रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं.
कई लोगों की शिकायतें हैं कि सबकुछ ठीक-ठाक होने के बावजूद उनका इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return, ITR) फाइल नहीं हो पा रहा. सभी जानकारी सही-सही देने और फॉर्म मुकम्मल भरने के बावजूद आईटीआर फाइल नहीं हो रही है. इनकम टैक्स का नया पोर्टल (New Income Tax portal) लॉन्च होने के साथ ही कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं जिनकी अनदेखी करने पर ITR फाइल नहीं होगी. यूजर चाहे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हों, लेकिन उन्हें बदलावों पर गौर करना होगा, बदलाव के मुताबिक पोर्टल में अपडेट करना होगा, तभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) हो सकेगी.
नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आप तब तक आईटीआर फाइलिंग ITR filing नहीं कर सकते, जब तक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं करते. यही वजह है कि कई लोग कई-कई दिनों से नए पोर्टल पर टैक्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनका आईटीआर अभी तक लटका हुआ है. एक बार चेक कर लें कि नए पोर्टल में बैंक की डिटेल अपडेट है या नहीं. अगर नहीं है तो बैंक अकाउंट को अपडेट करें, फिर आईटीआर फाइल करें, आपका काम आसानी से हो जाएगा.
बात सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं होने की नहीं है. आप अगर इनकम टैक्स पोर्टल में बैंक अकाउंट को अपडेट नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Return Refund) या ITR Refund नहीं आएगा. जब बैंक अकाउंट ही अपडेट नहीं होगा तो रिफंड कैसे आएगा, आपको जरूर सोचना चाहिए.
कैसे अपडेट करें बैंक अकाउंट
इनकम टैक्स के आधिकारिक ई-पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें
लॉग इन करने के बाद My Profile के विकल्प को चुनें
My Profile में Bank Account लिखा दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है. यहां पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करें
इसी में आपको Validate का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है
आपका बैंक अकाउंट ज्योंहि वैलिटेड होगा, आप आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग (ITR filing) कर पाएंगे
इससे डबल फायदा होगा. आईटीआर फाइल भी होगी और टैक्स विभाग के पास आपके बैंक अकाउंट का लेटेस्ट अपडेट होगा
क्यों जरूरी है बैंक अकाउंट अपडेट
कई बैंक ऐसे हैं जो दूसरे बैंकों में मर्ज हुए हैं. ऐसे में उनका अकाउंट नंबर भले न बदला हो, लेकिन आईएफएससी कोड आदि बदल गए हैं. एमआईसीआर कोड भी नए बैंक के हिसाब से ही चलेगा. इसे देखते हुए अगर पुराने बैंक की डिटेल नए इनकम टैक्स पोर्टल (New Income Tax Portal) में दर्ज है तो पहले उस पुराने अकाउंट को हटाना होगा और नया अकाउंट जोड़न होगा. जब तक यह काम पूरा नहीं होगा, तब तक ITR filing सफलतापूर्वक नहीं हो सकेगी. इसके लिए आप पोर्टल में लॉगिन कर Bank Account के सेक्शन में जाएंगे तो पुराने अकाउंट को हटाने का विकल्प (Remove) मिलता है. पुराना अकाउंट 'Remove' करने के बाद नए अकाउंट को जोड़ना होगा.
कैसा चल रहा नया पोर्टल
टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली बताते हैं कि आईटीआर फाइलिंग (ITR filing) नए ई-पोर्टल पर अब भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं. वे बताते हैं कि कैपिटल गेन्स में इंडेक्सेशन करने में अभी कठिनाई आ रही है. इसी तरह नए पोर्टल में बैंक अकाउंट वैलिडेशन या बैंक अकाउंट अपडेट (Bank Account Update) करने में वक्त लग रहा है. बैंक अकाउंट अपडेट होने में कई-कई घंटे लग रहे हैं. हालांकि पहले के मुकाबले स्थिति काफी बेहतर है और बैंक अकाउंट अपडेट हो तो रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं.
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