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नया इनकम टैक्स एक्ट
New Delhi : भारत में 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स कानून आएगा। इनकम टैक्स एक्ट, 2025, पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा, जो 60 साल से ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है।
सरकार का कहना है कि नया कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है, यानी यह टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं करता है। इसका मुख्य मकसद टैक्स नियमों को आसान, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है।
नए टैक्स कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी
पुराना 1961 का टैक्स कानून तब बना था जब भारत एक नया देश था। इतने सालों में, नए बिज़नेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और इनकम सोर्स के हिसाब से इसमें कई बदलाव किए गए।
सैकड़ों बदलावों की वजह से, यह कानून बहुत लंबा और कन्फ्यूजिंग हो गया। इसमें बहुत सारे सेक्शन, सब-सेक्शन और फुटनोट थे, जिससे आम लोगों के लिए अपनी टैक्स ड्यूटी समझना मुश्किल हो गया था। इससे कई कोर्ट केस और झगड़े भी हुए।
2025 के एक्ट में क्या नया है
नया इनकम टैक्स एक्ट बहुत छोटा और आसान है। सेक्शन की संख्या और कुल टेक्स्ट में लगभग 50 परसेंट की कटौती की गई है।
वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जैसे कई पुराने टैक्स पहले ही हटा दिए गए थे, लेकिन उनके पुराने नियम अभी भी 1961 के कानून का हिस्सा थे। नया एक्ट ऐसे सभी पुराने हिस्सों को हटा देता है।
सिंगल ‘टैक्स ईयर’ सिस्टम
एक बड़ा बदलाव यह है कि नया कानून “पिछले साल” और “असेसमेंट ईयर” के बीच की उलझन को दूर करता है। अब सिर्फ़ एक “टैक्स ईयर” होगा।
साथ ही, लोग बिना कोई पेनल्टी दिए, देर से टैक्स रिटर्न फाइल करने पर भी TDS रिफंड क्लेम कर सकेंगे।
बजट में बदलाव जोड़े जाएंगे
1 फरवरी को यूनियन बजट 2026-27 में घोषित कोई भी टैक्स बदलाव नए इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ा जाएगा।
नए कानून का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नियम और टैक्स फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं और बजट के बाद उन्हें नोटिफाई किया जाएगा।
पार्लियामेंट की मंज़ूरी
इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को पार्लियामेंट ने 12 अगस्त, 2025 को पास किया था और इसे 21 अगस्त, 2025 को प्रेसिडेंट की मंज़ूरी मिली थी। अब इसका इस्तेमाल 1 अप्रैल, 2026 से किया जाएगा।
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