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हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस, छोटे शहरों के लिए 392 नए रूट पर शुरू होगी फ्लाइट

Apurva Srivastav
14 March 2021 4:45 PM GMT
हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस, छोटे शहरों के लिए 392 नए रूट पर शुरू होगी फ्लाइट
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नगर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 392 रूट्स के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं.

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (Regional Air Connectivity Scheme) के तहत 392 रूट्स के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं. इस योजना का मकसद घरेलू हवाई संपर्क में सुधार करना और विमान यात्रा को सस्ता बनाना है. उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम (Ude Desh ka Aam Nagrik/UDAN) के इस साल चार वर्ष पूरे हो रहे हैं. अभी तक उड़ान स्कीम के तहत 325 रूट्स और 56 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं.

उड़ान 4.1 बोली प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव
केंद्र सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' (इंडिया@75) की शुरुआत के मौके पर उड़ान 4.1 बोली प्रक्रिया के तहत करीब 392 रूट्स का प्रस्ताव किया गया है. रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि उड़ान 4.1 के तहत छोटे एयरपोर्ट को जोड़ने के साथ विशेष हेलिकॉप्टर और सीप्लेन मार्गों पर ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श में सागरमाला सीप्लेन सेवाओं के तहत कुछ नए मार्गों का भी प्रस्ताव किया गया है.
यह बोली प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है. मंत्रालय ने कहा कि छोटे शहरों और हवाई पट्टियों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस को ऑपरेशन में कुछ लचीलापन उपलब्ध कराया जाएगा. ताजा दौर में गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट (Non-Scheduled Operator's Permit) के तहत सीप्लेन, फिक्स्ड विंग विमान और हेलिकॉप्टर के परिचालन की भी अनुमित दी जाएगी. नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव उषा पाधी ने कहा कि विशेष उड़ान 4.1 बोली दौर में प्राथमिकता वाले रूट्स के लिए बोलियां मांगी गई हैं. ये रूट अभी तक उड़ान के तहत नहीं आते हैं.
हवाई यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस
वहीं, सरकार ने हवाई यात्रा करने की नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन नहीं करने पर आपकाे उड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी. यही नहीं इन नियमाें काे लेकर डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सख्त ताैर पर कहा है कि जाे भी इन नियमाें का पालन नहीं करता है ताे उसे सीधे सुरक्षा एजेंसियाें काे साैंपा जाएगा और चेतावनी के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, नए नियम के तहत मास्क पहनना पूरी तरह से अनिवार्य हाेगा. यही नहीं साेशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर भी सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए आप राेक भी सकती है. गलती से भी अपना मास्क एयरपाेर्ट में अंदर जाने के पहले ना भूले क्याेंकि ऐसी स्थिति में आपकाे हवाई यात्रा से भी राेका जा सकता है. यहां तक कि विमान के अंदर भी आप मास्क पहनने में या सही ढंग से पहनने से बच रहे है ताे हाे सकता है कि चेतावनी के बाद आपकाे विमान के उड़ने से पहले ही उतार दिया जाए.



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