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इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म, जानिए क्या है प्रोसेस

Khushboo Dhruw
3 April 2021 2:13 PM GMT
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म, जानिए क्या है प्रोसेस
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आकलन वर्ष 2021-22 के लिए नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया गया है

New ITR Forms: आकलन वर्ष 2021-22 के लिए नया आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया गया है. CBDT ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अधिसूचित किए गए नए फॉर्म में खास बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि आयकर कानून की धारा 1961 में संशोधन की वजह से आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 फॉर्म में सिर्फ जरूरी बदलाव किए गए हैं. साथ ही फॉर्म भरने के तरीके में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

नया फॉर्म यहां से करें डाउनलोड- CBDT की ओर से जारी नया आईटीआर फॉर्म इस लिंक पर उपलब्ध है. https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf इस लिंक से इस फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है.
किसके लिए कौन सा फॉर्म- इनकम टैक्‍स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 सबसे आसान हैं. इनका इस्तेमाल छोटे और मझोले करदाता करते हैं. सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्‍सपेयर्स सहज यानी फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर आईटीआर दाखिल लोग करते हैं. साथ ही सिर्फ वेतन, एक घर या ब्याज से आय पाने वाले करदाता भी सहज फॉर्म से आईटीआर फाइल करते हैं. वहीं, आईटीआर दाखिल करने के लिए सुगम यानी फॉर्म-4 का इस्‍तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्म करती हैं. साथ ही कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल करने वाले लोग भी इसी फॉर्म के जरिये आईटीआर भरते हैं.
आईटीआर-1 (सहज):- छोटे एवं मध्यम करदाता, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनका कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे अन्य सोर्स है.
आईटीआर-4 (सुगम): यह फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों की ओर से भरा जाता है, जिनकी किसी कारोबार या प्रोफेशन से सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक हो.
आईटीआर-2: जिन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से न हो. साथ ही वह सहज फॉर्म भरने की योग्यता न रखते हों.
आईटीआर-3: जिन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से हो.
आईटीआर-5: हिंदू अविभाजित परिवार, भागीदारी वाली कंपनियां, एलएलपी इसे भर सकती हैं. आईटीआर-6 : कंपनियां इसे भर सकती हैं.
आईटीआर फॉर्म-7- कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल नहीं करने वाले व्‍यक्तिगत करदाता या हिंदू अवि‍भाजित परिवार आईटीआर-2 व आईटीआर-3 के जरिये इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. व्‍यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी आईटीआर-5 फॉर्म भर सकते हैं. कंपनियां आईटीआर फॉर्म-6 भर सकती हैं. आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाली ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन आईटीआर फॉर्म-7 के जरिये आईटीआर फाइल कर सकती हैं.
इन्हें वेतन आय पर मिलती रहेगी छूट- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों को उनकी वेतन आय पर कर छूट मिलती रहेगी. वित्त कानून-2021 के जरिए सऊदी अरब/संयुक्त अरब अमीरात/ओमान/कतर में काम करने वाले भारतीय कामगारों के मामले मे कोई नया या अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है.


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