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NCLT ने स्पाइसजेट के खिलाफ दायर दिवाला याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाए
Deepa Sahu
5 July 2023 8:25 AM GMT

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मंगलवार को एयर कैरियर स्पाइसजेट के खिलाफ उसके एक परिचालन ऋणदाता विलिस लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा दायर दिवालिया याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया।
सदस्य महेंद्र खंडेलवाल और राहुल प्रसाद भटनागर की दो सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने पाया कि विलिस लीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मार्च 2023 में उसी विवाद के लिए अपनी दिवालियापन याचिका वापस ले ली है और एक नई याचिका के साथ फिर से संपर्क किया है।
पीठ जानना चाहती थी कि विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कुछ महीनों के भीतर इसी तरह की कार्रवाई के लिए फिर से याचिका दायर की है।
एनसीएलटी ने अमेरिका स्थित कंपनी विलिस लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका पर अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है, जिसका मुख्य व्यवसाय एयरलाइंस को वाणिज्यिक विमान इंजन पट्टे पर देना है।
दिवाला न्यायाधिकरण की कार्यवाही के दौरान, विलिस के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अदालत की अनुमति के बाद इसे वापस ले लिया था और इसे फिर से दाखिल किया था, और इसलिए, यह बनाए रखने योग्य है।
विलिस के वकील ने कहा कि स्पाइसजेट पर 6.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बकाया है।
वर्तमान में स्पाइसजेट को एनसीएलटी के समक्ष अन्य दिवालिया याचिकाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जो विमान पट्टेदारों एयरकैसल और विलमिंगटन द्वारा दायर की गई हैं।

Deepa Sahu
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