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एनसीएलटी ने गो फर्स्ट अफेयर्स की देखरेख के लिए शैलेंद्र अजमेरा की नियुक्ति को हरी झंडी दी

Neha Dani
17 Jun 2023 9:06 AM GMT
एनसीएलटी ने गो फर्स्ट अफेयर्स की देखरेख के लिए शैलेंद्र अजमेरा की नियुक्ति को हरी झंडी दी
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हालांकि ट्रिब्यूनल को बताया गया कि आरपी में बदलाव की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने शुक्रवार को गो फर्स्ट लेंडर्स के शैलेंद्र अजमेरा को एयरलाइन के रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के रूप में नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी दे दी।
एक सप्ताह से अधिक समय पहले, उधारदाताओं ने ईवाई समर्थित अजमेरा को वाहक के आरपी के रूप में चुना था। उन्होंने अंतरिम समाधान पेशेवर - अभिलाष लाल - की जगह ली, जिसकी सिफारिश गो फर्स्ट के पूर्व प्रबंधन ने की थी। लाल अल्वारेज़ एंड मार्सल से जुड़े थे।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायाधिकरण ने अजमेरा को पट्टादाताओं की उस याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें विमान और इंजन को एयरलाइन से वापस अपने कब्जे में लेने की मांग की गई थी।
एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, 'हम शैलेंद्र अजमेरा को कॉर्पोरेट देनदार के आरपी के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी देते हैं।' इसकी सहमति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर आई, जिसे गो फर्स्ट के लेनदारों की समिति (सीओसी) के अन्य सदस्यों ने भी मंजूरी दे दी थी।
ट्रिब्यूनल ने मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
पिछली सुनवाई में एनसीएलटी ने आईआरपी को पट्टेदारों की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि ट्रिब्यूनल को बताया गया कि आरपी में बदलाव की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका।
इससे पहले, पट्टेदार, जिनमें बीओसी एविएशन (आयरलैंड), जैक्सन स्क्वायर एविएशन आयरलैंड, इंजन लीज फाइनेंस बीवी, ब्लूस्की 19 लीजिंग कंपनी और ब्लूस्की 31 लीजिंग कंपनी शामिल थे, ने अपनी संपत्ति वापस लेने का दावा करने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था।
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