एनसीएलएटी ने ₹936 करोड़ सीसीआई जुर्माने के खिलाफ गूगल की याचिका पर अंतिम सुनवाई टाली
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार, 24 नवंबर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के खिलाफ तकनीकी दिग्गज गूगल की अपील पर अंतिम सुनवाई स्थगित करने की घोषणा की।
Google पर यह जुर्माना प्ले स्टोर इकोसिस्टम में अपनी प्रमुख स्थिति के कथित दुरुपयोग के कारण लगाया गया था।
24 नवंबर को, एनसीएलएटी ने Google की अपील सुनवाई को स्थगित करते हुए एक नोटिस जारी किया, जो शुरू में 28 नवंबर के लिए निर्धारित थी।
इससे पहले, 25 सितंबर को अपीलीय न्यायाधिकरण ने घोषणा की थी कि वह मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करेगा।
सीसीआई ने गूगल पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है
प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा 25 अक्टूबर,2022 को अल्फाबेट इंक के Google पर 936 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने इस महीने एक और जांच की और Google को अपने भुगतान ऐप और इन-ऐप भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अपनी बाजार स्थिति का उपयोग करने का दोषी पाया।
इसके अलावा, अक्टूबर 2022 में टेक दिग्गज पर क्रोम और यूट्यूब जैसे अपने ऐप्स की स्थिति की रक्षा के लिए स्मार्टफोन बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का उपयोग करने के लिए 1,300 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
अक्टूबर 2022 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा दो अलग-अलग फैसलों में Google पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था।