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मुकेश अंबानी को बड़ा झटका
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (RPL) के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को RPL, उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के साथ-साथ दो अन्य ब्रांच पर जुर्माना लगाया है.
मुकेश अंबानी पर लगा भारी जुर्माना
RPL पर 25 करोड़ रुपये और अंबानी पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा नवी मुंबई सेज प्राइवेट लि. से 20 करोड़ रुपये और मुंबई सेज लि. को 10 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है. ये मामला RPL शेयरों की ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है. इससे पहले, RPL ने मार्च 2007 में 4.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था. हालांकि, बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडियरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही विलय हो गया.
95 पन्नों के आदेश में SEBI ने लिया फैसला
मामले की सुनवाई करने वाले सेबी अधिकारी बीजे दिलीप ने अपने 95 पन्नों के आदेश में कहा कि सिक्योरिटिज की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है और वे बाजार में हुई हेराफरी में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. उन्होंने आदेश में कहा, 'इस मामले में, आम इन्वेस्टर इस बात से अवगत नहीं थे कि ट्रेडिंग सौदे के पीछे की यूनिट RPL है. इस धोखाधड़ी से आरपीएल की सिक्योरिटीज की कीमतों पर असर पड़ा और अन्य इन्वेस्टर्स के हितों को नुकसान पहुंचा.
रिलायंस ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया
सुनवाई अधिकारी ने कहा कि कारोबार में गड़बड़ी से सही कीमत बाहर नहीं आती. उन्होंने कहा, 'मेरा विचार है कि गड़बड़ी किए जाने वाले ऐसे कामों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि शेयर मार्केट में इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके.' हालांकि इस बारे में फिलहाल आरआईएल से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
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