व्यापार
समय पर टैक्स भरने के बाद भी अटका पैसा, ITR Refund का इंतजार कर रहे 31 लाख लोग
Manish Sahu
28 Aug 2023 4:08 PM GMT
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व्यापार: भारत का इनकम टैक्स विभाग एक अप्रैल से 21 अगस्त के दौरान 72,215 करोड़ रुपये टैक्स रिफंड के तौर पर जारी कर चुका है। इसमें से आधी से अधिक राशि यानी 37,775 करोड़ रुपये कंपनियों को रिफंड के तौर पर जारी किया गया है। वहीं शेष राशि यानी 34,406 करोड़ रुपये व्यक्तिगत करदाताओं को रिफंड के तौर पर जारी की गई है।
हालांकि जानकारी मिली है कि कई ऐसे करदाता भी हैं जिन्होंने समय से पहले ही इनकम टैक्स फाइल कर दिया था मगर उन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला है, जबकि रिफंड मिलने में इतना अधिक समय नहीं लगता है। करदाताओं को रिफंड ना मिलने के पीछे एक गलती बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 31 लाख ऐसे करदाता हैं जिन्हें रिफंड मिलने में परेशानी हो रही है। संभावना है कि उन्हें जल्दी इनकम टैक्स रिफंड का भुगतान नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगर इन लोगों ने जल्द ही आईटीआर दाखिल करने के दौरान की गई गलती को नहीं सुधारा तो उनके द्वारा भरा या इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य घोषित हो सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि इन लोगों को रिफंड का भुगतान नहीं किया जाएगा।
बता दें कि ये 31 लाख करदाता वो हैं जिन्होंने आईटीआर फाइल कर दी है मगर अब तक आईटीआर को वेरिफाई नहीं किया है। आयकर नियमों के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने वालों को 30 दिनों में आईटीआर को सत्यापित करना होता है। अगर इसे सत्यापित नहीं किया जाता है तो रिटर्न को आगे प्रोसेस के लिए नहीं भेजा जाता है। इस कारण टैक्स रिफंड जारी नहीं होता है। बता दें कि अगर निर्धारित समय में टैक्स रिफंड को सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल हो चुके है। मगर आयकर वेरिफिकेशन सिर्फ 6.59 करोड़ आयकरदाताओं ने किया है।
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आधिकारिक अकाउंट से आयकरदाताओं को आईटीआर वेरिफाई करने की अपील की थी। आयकर विभाग ने पोस्ट किया कि प्रिय करदाताओं, आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें। फाइलिंग करने के 30 दिनों में आईटीआर वेरिफाई करना ना भूलें। देर से वेरिफाई करने पर लेट फीस लगाई जा सकती है। अपना आईटीआर सत्यापित करें।
बता दें कि आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से वेरिफाई किया जा सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम, नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर को ऑनलाइन वेरिफाई किया जा सकता है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी को इनकम टैक्स विभाग को भेजनी होगी जिसके बाद वेरिफिकेशन हो सकता है।
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