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आईटीआर भरने की डेडलाइन कर दी मिस, जान लीजिये कितना भरना होगा जुर्माना

Manish Sahu
27 July 2023 9:47 AM GMT
आईटीआर भरने की डेडलाइन कर दी मिस, जान लीजिये कितना भरना होगा जुर्माना
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व्यापार: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दिन पर दिन नजदीक आ रही है. ऐसे में अगर आप डेडलाइन को मिस कर जाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है.
आईटीआर भरने की डेडलाइन कर दी मिस, जान लीजिए किस सूरत में कितना भरना होगा जुर्माना
आईटीआर भरने की डेडलाइन कर दी मिस, जान लीजिए कितना भरना होगा जुर्माना
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. अगर आपने अभी तक अपना
आईटीआर
फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें. समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, समय पर आईटीआर न फाइल करने से आपको जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है. आइए जानते हैं डेडलाइन मिस करने के बाद आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है. साथ ही आईटीआर फाइलिंग में कौन सी गलती के लिए कितनी और क्या सजा है…
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