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New Delhi नई दिल्ली: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने संकटग्रस्त जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के मामलों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जेनसोल इंजीनियरिंग कथित फंड डायवर्जन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियों के लिए नियामकीय जांच के दायरे में आई थी। सेबी ने अप्रैल में कंपनी के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित करने का आदेश पारित किया था। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी, जो राइड-हेलिंग सेवाएं प्रदान करती है, अनमोल सिंह जग्गी द्वारा प्रवर्तित है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 210 के तहत कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। धारा 210 के तहत, मंत्रालय के पास सार्वजनिक हित सहित विभिन्न आधारों पर किसी कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देने की शक्तियां हैं। इससे पहले, मंत्रालय ने कहा था कि वह सेबी के आदेश की जांच करने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा 15 अप्रैल को जेनसोल के प्रवर्तकों के खिलाफ यह आदेश दिया गया था, जिसमें उन पर अपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए गबन करने के आरोप हैं, जिससे कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय कदाचार पर चिंताएं बढ़ गई हैं।
इस बीच, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा छह महीने में जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा पूरी करने की संभावना है। ICAI का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (FRRB) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दोनों कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा कर रहा है। FRRB लेखांकन मानकों, लेखा परीक्षा के मानकों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II और III के अनुपालन का आकलन करने के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, FRRB लेखांकन और लेखा परीक्षा पर विभिन्न मार्गदर्शन नोटों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी मास्टर परिपत्रों/निर्देशों के अनुपालन का आकलन करता है। जेनसोल की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भी की जा रही है।
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