वित्त राज्यमंत्री: इलाज में होने वाले खर्च पर नहीं लगेगा Tax- मदद की राशि पर भी मिलेगी छूट
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कोरोना प्रभावित लोगों के लिए टैक्स में कई तरह की छूट की घोषणा की. अगर कोई कंपनी अपने एंप्लॉयी को या फिर एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को इलाज के लिए मदद देता है तो एंप्लॉयी और बेनिफिशियरी के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। अगर कोरोना के कारण किसी एंप्लॉयी की मौत हो जाती है और कंपनी से उसके परिवार को मदद दी जाती है तो यह भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. दोनों तरह का लाभ वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों में मिलेगा. कोरोना प्रभावितों को इस मदद को पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा.
Announcing measures related to tax concessions for payment towards COVID treatment/death.Amount paid for medical treatment to an employee by employer or to a person by any person on account of COVID for '19-20&subsequent yr won't be taxed in hands of employee/beneficiary: MoS Fin pic.twitter.com/x9sZOhJrUV
— ANI (@ANI) June 25, 2021
अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह नियम केवल कंपनियों पर ही नहीं लागू होगा. अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को इस कठिन समय में मदद करता है. कोरोना मरीज की मौत पर उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाता है तो यह भी टैक्स फ्री होगा.
Announcing measures related to tax concessions for payment towards COVID treatment/death.Amount paid for medical treatment to an employee by employer or to a person by any person on account of COVID for '19-20&subsequent yr won't be taxed in hands of employee/beneficiary: MoS Fin pic.twitter.com/x9sZOhJrUV
— ANI (@ANI) June 25, 2021
हालांकि इसकी लिमिट 10 लाख तय की गई है. इसके अलावा पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा फिर से बढ़ाई गई है. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. फिलहाल इसकी डेडलाइन 30 जून तक थी.इसके अलावा Vivad se Vishwas Scheme के तहत इंट्रेस्ट के बिना पेमेंट की डेडलाइन को भी 2 महीने से बढ़ा दिया गया है. वर्तमान में इसकी डेडलाइन 30 जून थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.