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केंद्र सरकार 1 सितंबर को जीएसटी बिल इनवॉइस प्रोत्साहन योजना ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ लॉन्च करेगी। शुरुआत में इस योजना में छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपयोगकर्ता भाग ले सकेंगे। योजना के तहत, उपयोगकर्ताओं को ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ मोबाइल ऐप पर जीएसटी बिल चालान अपलोड करना होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक ट्वीट में कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को हर खरीदारी पर बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना है। सीबीआईसी ने कहा कि जिन ग्राहकों को सभी जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से बिल मिलेगा, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। योजना के तहत विजेताओं का चयन मासिक और त्रैमासिक आधार पर ड्राइंग द्वारा किया जाएगा। योजना में भाग लेने के लिए न्यूनतम 200 रुपये का खरीद बिल आवश्यक है। एक ग्राहक एक माह में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। सीबीआईसी के मुताबिक, मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ऐप पर अपलोड किए जाने वाले बिल पर विक्रेता का जीएसटी नंबर, चालान नंबर, राशि और कर राशि मुद्रित होनी चाहिए। यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में शुरू होगी।
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