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New Delhi नई दिल्ली : भारत में अग्रणी कार विक्रेता मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर इंडिया ने कहा है कि त्योहारी मांग के बीच माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से वाहन की कीमतों में 3.5-13 प्रतिशत की कमी आने से उन्हें ऑटोमोबाइल की बिक्री में फिर से उछाल आने की उम्मीद है।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अनुमान लगाया है कि कार की कीमतों में कमी के कारण यह क्षेत्र वित्त वर्ष 27 तक 7 प्रतिशत की दीर्घकालिक विकास दर पर लौट आएगा। राष्ट्रीय राजधानी में SIAM के एक कार्यक्रम में मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि कंपनी ने 15 अगस्त के बाद से पूछताछ में 15 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का संकेत दिया था। बनर्जी ने कहा कि जीएसटी कटौती के परिणामस्वरूप छोटी कारों से लेकर बड़ी कारों तक उनकी रेंज में 3.5 से 8.5 प्रतिशत की कीमत में कमी आई है उन्होंने कहा, "भारत में कारों की पहुँच प्रति 1,000 लोगों पर 34 कारों की है, जबकि विकसित देशों में यह दर प्रति हज़ार लोगों पर 700-800 कारों की है। अगर यह पहुँच प्रति 1,000 लोगों पर 44 कारों तक भी पहुँच जाती है, तो विकास की अपार संभावनाएँ हैं।"
इसके अलावा, आयकर में छूट (12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए) और रेपो दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचने से खर्च करने योग्य आय बढ़ सकती है और ईएमआई कम हो सकती है। इस बीच, हुंडई मोटर इंडिया को उम्मीद है कि जीएसटी सुधारों के बाद उसके छोटे एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वृद्धि होगी। हुंडई मोटर इंडिया के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा कि छोटी कारों की कीमतों में 11-13 प्रतिशत और बड़े मॉडलों की कीमतों में 3-10 प्रतिशत की कटौती होगी। कंपनी ने घोषणा की है कि एक्सटर की कीमत 89,209 रुपये तक, वेन्यू की कीमत 1.23 लाख रुपये तक और क्रेटा की कीमत 72,145 रुपये तक कम हो जाएगी।
नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। नए ढांचे के तहत क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त कर दिया गया है और आंतरिक दहन कारों के लिए दो जीएसटी स्लैब स्थापित किए गए हैं: छोटे मॉडलों के लिए 18 प्रतिशत और बड़े व लग्जरी वाहनों के लिए 40 प्रतिशत। पुनर्गठन से पहले, सभी आंतरिक दहन इंजन (ICE) कारों पर लंबाई, इंजन क्षमता और बॉडी स्टाइल के आधार पर 1-22 प्रतिशत के क्षतिपूर्ति उपकर के अलावा 28 प्रतिशत का जीएसटी लगता था।
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