अप्रैल के लिए अभी से करें खास तैयारी, Salary में नहीं लगेगा Tax
बिज़नस: नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है. मतलब अप्रैल आ रहा है. अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग (Financial planning) शुरू कर दें. इनकम टैक्स बचाने (Income tax savings) की प्लानिंग, टैक्स सेविंग्स की प्लानिंग. अगर शुरू से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वित्त वर्ष (Financial year) के आखिर में टैक्स बचाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा.लेकिन, यहां एक ट्विस्ट है. अब आप सोच रहे होंगे निवेश में कैसा ट्विस्ट? जी हां, NPS में अगर आप एम्प्लॉयर के जरिए निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा. आइये जानते हैं कैसे...
80CCD में मिलेगी अतिरिक्त Tax छूट
NPS में निवेश पर करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके दो सब-सेक्शन होते हैं- 80CCD(1) और 80CCD(2). इसके अलावा 80CCD(1) का एक और सब सेक्शन होता है 80CCD(1B). 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. लेकिन, 80CCD(2) में इस 2 लाख की छूट के अलावा भी इनकम टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है.
कैसे मिलेगी ज्यादा Tax छूट?
ये छूट एम्प्लॉयर की तरफ से NPS में निवेश पर मिलती है. ये NPS through employer बेनिफिट होता है. इसमें एम्प्लॉयर की तरफ से आपके NPS में निवेश पर टैक्स छूट क्लेम की जाती है. बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी NPS में निवेश एम्प्लॉयर से करवा सकते हैं. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी NPS में निवेश होता है, इस पर टैक्स छूट मिलती है. ज्यादातर कंपनियां NPS की सुविधा देती हैं. कंपनी के HR से बात करके NPS में निवेश कर सकते हैं. इसका फायदा ये होगा कि इसमें अतिरिक्त टैक्स छूट ली जा सकती है.
Tax की कैलकुलेशन कैसे करें?
मान लीजिए आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है. ये सैलरी टैक्सेबल इनकम होगी. लेकिन, कुल सैलरी में से 80C का 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) का 50 हजार रुपए डिडक्शन निकाल दें. इसके बाद 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी घटा दें. अब टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपए बचेगी. अगर आपने अपनी कंपनी की तरफ से सैलरी में रीइम्बर्समेंट रखा है तो यूनिफॉर्म अलाउंस, ब्रॉडबैंड अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, एंटरटेनमेंट जैसे रीइम्बर्समेंट से करीब 2.50 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. रीइंबर्समेंट क्लेम करने के बाद टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए होगी.
Zero होगा Income Tax
आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा. सेक्शन 80CCD(2) में अगर एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपए का निवेश कर सकते हैं. इस तरह 10 लाख रुपए के सैलरी ब्रैकेट वालों की टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी. इस टैक्सेबल इनकम पर सेक्शन 87A के तहत रिबेट का फायदा मिलता है. इसका मतलब आपकी कुल इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा.
बेसिक सैलरी से तय होगा निवेश
एम्प्लॉयर के जरिए NPS में निवेश करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD(2) में आप ज्यादा से ज्यादा छूट का फायदा उठा सकते हैं. इसमें निवेश की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन, आपका निवेश कितना होगा ये आपकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय होगा.