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New Delhi नई दिल्ली, बैंक ग्राहक, पेंशनधारक, रेल यात्री और डाक सेवा उपयोगकर्ता, सभी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले कई नियामकीय, बैंकिंग और सेवा-संबंधी बदलावों से प्रभावित होंगे। RBI चेक क्लियरिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) चेक प्रोसेसिंग को बैच क्लियरिंग से बदलकर निरंतर क्लियरिंग पद्धति में बदल देगा। यह नई प्रणाली दो चरणों में लागू होगी, पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से और दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से शुरू होगा। रेलवे टिकट नियम: भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सामान्य टिकट खरीदने के लिए नए दिशानिर्देश लागू होंगे। टिकट आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के प्रयास में, 1 अक्टूबर से आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए अद्यतन बुकिंग नीतियाँ लागू की जाएँगी।
इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट सेवा: 1 अक्टूबर से, इंडिया पोस्ट ने अपनी स्पीड पोस्ट दरों को अपडेट कर दिया है। अब शुल्कों पर GST अलग से दिखाया जाएगा, और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, ग्राहक OTP-आधारित डिलीवरी का विकल्प चुन सकते हैं। डाक सेवा के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य सेवा की सुरक्षा, पारदर्शिता और उपयोगिता में सुधार लाना है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और सुधार: पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), एनपीएस, एनपीएस लाइट, एनपीएस वात्सल्य और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के सदस्यों के लिए केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) शुल्क में संशोधन किया है। 1 अक्टूबर से नई शुल्क अनुसूची लागू होगी।
एनपीएस इक्विटी: एक बड़े बदलाव के तहत, गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों को 1 अक्टूबर से अपने अंशदान का 100 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश करने की अनुमति होगी। वे विभिन्न रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में एक ही पीआरएएन के तहत कई योजनाओं को भी रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरण के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इस तिथि के बाद कर्मचारी यूपीएस का चयन नहीं कर पाएँगे, और जो लोग वर्तमान में यूपीएस में कार्यरत हैं, उन्हें यदि वे चाहें तो सेवानिवृत्ति की समय सीमा से पहले एनपीएस में वापस आना होगा।
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