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लोकसभा ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया: जानें प्रमुख बदलाव

Kiran
12 Aug 2025 3:58 PM IST
लोकसभा ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया: जानें प्रमुख बदलाव
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लोकसभा ने सोमवार को आयकर विधेयक, 2025 पारित कर दिया, जो भारत के छह दशक पुराने प्रत्यक्ष कर ढाँचे को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार इस नए कानून के माध्यम से निवेशकों के विश्वास, करदाताओं की राहत और प्रशासनिक दक्षता में संतुलन स्थापित करना चाहती है। एक बार अधिनियमित होने के बाद, यह विधेयक औपचारिक रूप से 63 साल पुराने कर संहिता की जगह एक आधुनिक कानूनी ढाँचा ले लेगा, जिसे उभरती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी, 2025 को प्रस्तुत पहले के मसौदे को वापस लेने के सरकार के फैसले के बाद, संशोधित विधेयक सदन में पेश किया। उस संस्करण को समीक्षा के लिए संसदीय प्रवर समिति के पास भेजा गया था, लेकिन बार-बार संशोधनों से उत्पन्न होने वाले भ्रम को रोकने के लिए 8 अगस्त को इसे वापस ले लिया गया। नवीनतम विधेयक सभी स्वीकृत परिवर्तनों को एक अद्यतन पाठ में समेकित करता है।
संशोधित मसौदे में भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति द्वारा की गई 285 सिफारिशों में से अधिकांश को शामिल किया गया है। पैनल ने प्रावधानों की विस्तृत जाँच के बाद 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषा को सरल बनाने, अनावश्यकताओं को दूर करने और प्रक्रियात्मक स्पष्टता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसने प्रारूपण में कई सुधार भी किए, जिनमें वाक्यांश संरेखण, परिणामी संशोधन और प्रति-संदर्भों में सुधार शामिल हैं।
आयकर विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
— 1961 अधिनियम की धारा 80एम (आयकर विधेयक, 2025 का खंड 148) के तहत कटौती उन कंपनियों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने नई व्यवस्था को चुना है।
— परिवार के सदस्यों के लिए कम्यूटेड पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए कटौती 2025 विधेयक के खंड 93 के तहत प्रदान की जाती है।
— एमएटी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) और एएमटी (वैकल्पिक न्यूनतम कर) के प्रावधानों को धारा 206 के तहत दो उप-धाराओं के रूप में अलग किया गया है।
— एएमटी के प्रावधान केवल उन गैर-कॉर्पोरेट पर लागू होते हैं जिन्होंने कटौती का दावा किया है। यदि कटौती का कोई दावा नहीं है, तो केवल पूंजीगत लाभ आय वाली एलएलपी एएमटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।
— खंड 187 में “व्यवसाय” के बाद “पेशा” शब्द जोड़ा गया है ताकि एक वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक की कुल प्राप्तियाँ रखने वाले पेशेवरों को भुगतान के निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों की सुविधा मिल सके।
— खंड 263(1)(ix) को हटाकर, उन मामलों में धनवापसी दावों की अनुमति देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है जहाँ रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया जाता है।
— घाटे को आगे ले जाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधानों को बेहतर प्रस्तुति के लिए पुनः तैयार किया गया है, लेकिन उसी उद्देश्य के साथ।
— प्राप्ति की अवधारणा को आय की अवधारणा के साथ बदल दिया गया है, जैसा कि मौजूदा अधिनियम में है।
– किसी नई पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ के उपयोग को एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा आय के उपयोग के रूप में माना जाएगा, जैसा कि मौजूदा अधिनियम में था।
— जहाँ नियमित आय का अनुप्रयोग, कर वर्ष के दौरान प्राप्त न होने या देरी से प्राप्त होने के कारण, नियमित आय के 85 प्रतिशत से कम हो जाता है, वहाँ करदाता द्वारा विकल्प चुनने पर, ऐसी आय उस कर वर्ष में आय का अनुप्रयोग मानी जाएगी जिसमें ऐसी आय प्राप्त हुई है।
— गुमनाम दान पर कराधान से संबंधित प्रावधानों को मौजूदा प्रावधानों के साथ संरेखित किया गया है, और मिश्रित उद्देश्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को भी छूट प्रदान की गई है।
— मिश्रित उद्देश्य पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है।
— नियमित आय के 15 प्रतिशत के बराबर संचित आय को निर्दिष्ट तरीकों से अनिवार्य रूप से निवेश और जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
— टीडीएस सुधार विवरणों के लिए, विवरण दाखिल करने की समयावधि मौजूदा कानून में 6 वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है। इससे कटौतीकर्ताओं की शिकायतों में काफी कमी आने की उम्मीद है।
— वित्त अधिनियम, 2025 के संशोधन, जिन्हें शामिल किया जाना आवश्यक था, अब नए विधेयक का हिस्सा बना दिए गए हैं।
— कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 द्वारा किए गए संशोधनों को भी नए विधेयक का हिस्सा बनाया गया है।
नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। यह 1 अप्रैल, 1962 से लागू आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा।
सरकार ने 2014 से अब तक कई बड़े प्रणालीगत और प्रक्रियागत सुधार किए हैं, और कॉर्पोरेट कर, व्यक्तिगत आयकर सुधार, पूंजीगत लाभ पर कराधान, ट्रस्ट प्रावधानों की दो व्यवस्थाओं के विलय आदि में सुधारों को प्रतिबिंबित करने के लिए कानून में भी बदलाव किए गए हैं। कर प्रशासन को और अधिक कुशल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाया गया है, जिसमें वार्षिक सूचना प्रणाली जैसे सुधार शामिल हैं, जो रिटर्न भरने से पहले सत्यापित तृतीय-पक्ष डेटा का भी उपयोग करती है, रिटर्न की केंद्रीय प्रसंस्करण - औसत प्रसंस्करण समय को 1/10 (लगभग 10 दिन) तक कम करना और तेज़ रिफंड सक्षम करना, और फेसलेस मूल्यांकन और फेसलेस अपील भौतिक इंटरफ़ेस और भौगोलिक बाधाओं को समाप्त करके निष्पक्षता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं।
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