
व्यापार:सरकार ने पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल की बिक्री को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब एक वाहन या ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। यह नियम तेल कंपनियों और ईंधन की सप्लाई व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
सरकारी आदेश के तहत थोक में तेल खरीदने वाले ग्राहक अब रिटेल पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं खरीद पाएंगे। इनमें राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग, आईटी पार्क, मॉल और कई औद्योगिक इकाइयाँ शामिल हैं। इन्हें अब केवल निर्धारित कंज्यूमर पंपों से ही ईंधन लेने का निर्देश दिया गया है।
यह नियम Essential Commodities Act के तहत लागू किया गया है और अधिकतम 90 दिनों तक प्रभावी रह सकता है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईंधन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और अनियमित खपत को रोका जा सके।
इसके साथ ही बल्क और रिटेल फ्यूल कीमतों में अंतर के कारण हो रहे डायवर्जन को रोकने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार बल्क डीजल की कीमत रिटेल से काफी अधिक है, जिससे गलत उपयोग की संभावना बढ़ जाती है।
इधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। हाल ही में यह 86 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जबकि घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस कदम से ईंधन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर होगी।





