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Jio, Airtel और Vi के लिए सबक, लगा 177 करोड़ का जुर्माना

Subhi
13 Nov 2022 4:49 AM GMT
Jio, Airtel और Vi के लिए सबक, लगा 177 करोड़ का जुर्माना
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ऑस्ट्रेलिया में एक मामला सामने आया है, जो दुनियाभर में सुर्खियों की वजह बना हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने हाई स्पीड इंटरनेट देने का झूठा दावा करने वाली तीन टेलिकॉम कंपनियों पर 177 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

ऑस्ट्रेलिया में एक मामला सामने आया है, जो दुनियाभर में सुर्खियों की वजह बना हुआ है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने हाई स्पीड इंटरनेट देने का झूठा दावा करने वाली तीन टेलिकॉम कंपनियों पर 177 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे में भारत समेत दुनियाभर के मुल्क हैरान हैं कि उनके यहां, तो हर रोजा हाई स्पीड इंटरनेट का दावा किया जाता है। लेकिन वास्तव में उतनी इंटरनेट स्पीड नहीं मिलती है। ऑस्टेलिया का 177 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का फैसला सरकार के साथ ही टेलिकॉम कंपनी Jio, Airtel, Vodafone, BSNL और MTNL के लिए एक सबक के तौर पर देखा जा रहा है।

इन टेलिकॉम कंपनियों पर लगा जुर्माना

ऑस्ट्रेलिया की तीन टेलिकॉम कंपनी पर कुल 22.8 मिलियन यानी 177 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन तीनों टेलिकॉम कंपनियों की तरफ से ग्राहकों से प्लान में हाई स्पीड इंटरनेट देने का वादा किया गया था। लेकिन जब इन कंपनियों का दावा झूठा निकला, तो ऑस्ट्रेलिया की कंप्टीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (ACCC) की तरफ से इन तीनों टेलिकॉम कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, उसमें Telstra, TPG Telecom और सिंगापुर बेस्ट टेलिकॉम कंपनी Optus शामिल है।

हाई स्पीड इंटरनेट देने का किया झूठा दावा

रिपोर्ट के मुताबिक इन टेलिकॉम कंपनियों ने साल 2019 में अपने फाइबर प्लान में 50Mbps और साल 2020 में 100Mbps हाई स्पीड इंटरनेट देने का झूठा बयान जारी किया। मामले की जांच में इन कंपनियों ने अपनी गलती मानी और बताया उनकी इस हरकत से करीब 1,20,000 ग्राहक प्रभावित हुए।

टेलिकॉम कंपनियों की मनमानी

बता दें कि भारत में टेलिकॉम कंपनियों की मनमानी का दौर जारी है। कुछ वक्त पहले तक भारत में एक माह के प्लान में 28 दिनों और दो माह के प्लान में 54 दिनों और तीन माह के प्लान में 84 दिनों की वैधता ऑफर की जाती थी। लेकिन ट्राई की दखल के बाद टेलिकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाला प्लान पेश करने को मजबूर होना पड़ा।


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