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ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग को कानूनी नोटिस, जारी किया नए पोर्टल दिक्कतों किया जिक्र

Teja
6 Jan 2022 12:09 PM GMT
ITR फाइलिंग की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स विभाग को कानूनी नोटिस, जारी किया नए पोर्टल दिक्कतों किया जिक्र
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कोरोना महामारी के बाद कंपनियों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। कंपनियों को तेजी से अपने काम को ऑनलाइन करना पड़ा है।


जनता से रिश्ता वेबडेस्क | ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को ओडिशा के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है. उसने इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल में मौजूद बहुत सी तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताया है.
ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को ओडिशा के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है.
Income Tax Return: ऑल ओडिशा टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन (AOTAA) ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को ओडिशा के टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने इनकम टैक्स विभाग के नए पोर्टल में मौजूद बहुत सी तकनीकी दिक्कतों को इसकी वजह बताया है. इसके साथ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फी को भी लगाया गया है.
आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख निकल गई है. रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर थी. टैक्स विभाग ने बताया है कि अंतिम दिन 31 दिसंबर तक देश में तकरीबन 5.89 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
नोटिस में क्या कहा गया है?
इन लीगल नोटिस में कहा गया है कि इस बात पर ध्यान दें कि इस खत को मिलने के बाद, अगर आपका दफ्तर इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को दायर करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 नहीं करता है, तो हमारी एसोसिएशन को ओडिशा के हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करनी होगी. जिसमें असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिटर्न फाइलिंग और टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का निर्देश देने की अपील की जाएगी. इसके साथ एक्ट के सेक्शन 234F के तहत ली गई देर से फाइल करने की फीस को वापस लेने की भी अपील होगी.
लीगल नोटिस के मुताबिक, हालांकि, इनकम टैक्स विभाग का पुराना पोर्टल बिना किसी रूकावट के काम कर रहा था और यह यूजर फ्रेंडली था. लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस को असेस्मेंट ईयर 2021-22 की शुरुआत के बाद नए पोर्टल को बनाने का काम सौंपा. इससे पहले के माननीय उच्च न्यायालयों के पहले के निर्देशों के मुताबिक, CBDT समय पर रिटर्न फॉर्म्स को पोर्टल पर अपलोड करने में असफल रहा है.
नए पोर्टल में इन दिक्कतों का किया जिक्र
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की डेडलाइन को सरकार ने आगे और नहीं बढ़ाया है. हालांकि, आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को वित्त वर्ष के लिए दो बार आगे बढ़ाया गया था, लेकिन इसके बावजूद नए लॉन्च हुए ई-फाइलिंग पोर्टल में कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से बहुत से लोग समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे.
कानूनी नोटिस में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नए पोर्टल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, कि रिटर्न फॉर्म को भरने और अपलोड करने में बेहद ज्यादा समय लगता है. कुछ मामलों में, पोर्टल आईटीआर फॉर्म को भरने के बीच में हैंग हो जाता है, जिससे टैक्सपेयर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ टैक्स प्रोफेशनल्स को भी 31 दिसंबर 2021 तक इन फॉर्म्स को भरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.


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