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ITR फाइल करने की बढ़ सकती है लास्ट डेट

Bhumika Sahu
31 Dec 2021 3:55 AM GMT
ITR फाइल करने की बढ़ सकती है लास्ट डेट
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वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 5.36 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे जा चुके हैं। इसमें से करीब 27 लाख रिटर्न गुरुवार को ही भरे गए। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर 2021 किया गया और फिर इसे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें पिछले साल यह तिथि 10 जनवरी तक थी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 5.36 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरे जा चुके हैं। इसमें से करीब 27 लाख रिटर्न गुरुवार को ही भरे गए। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर 2021 किया गया और फिर इसे 31 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बता दें पिछले साल यह तिथि 10 जनवरी तक थी।

विभाग ने ट्विटर पर कहा, ''आकलन वर्ष 2021-22 के लिए गुरुवार रात आठ बजे तक 5.34 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं। इसमें 24.39 लाख रिटर्न अकेले गुरुवार को भरे गए। वहीं 2.79 लाख रिटर्न अंतिम घंटे में भरे गए।'' एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने कहा कि रात नौ बजे तक भरे गए आयकर रिटर्न की संख्या 5.36 करोड़ पहुंच गयी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विस्तारित तिथि 10 जनवरी 2021 तक कुल 5.95 करोड़ आईटीआर भरे गए थे।
जानिए क्या है जुर्माने की राशि?
अगर किसी कारण से कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अब जुर्माना भरना पड़ेगा। आईटीआर दाखिल की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। बता दें कि पिछले साल तक अधिकतम जुर्माना राशि ₹10,000 थी, जिसे बाद में घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है। बता दें कि आयकर कानून की धारा-234A के अंतर्गत करदाता को टैक्स की राशि पर एक फीसदी की साधारण दर से हर महीने ब्याज चुकाना होगा।
आईटीआर दाखिल कैसे करें?
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉग इन करें।
यहां ई-फाइल>इनकम टैक्स रिटर्न्स>फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं।
इसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइलिंग टाइप और स्टेटस चुनें।
प्रॉसीड पर क्लिक क।
ITR सेलेक्ट कर इसे फाइल करने के कारण को सेलेक्ट करें।
जरूरी जानकारियां भरकर अगर पेमेंट बनता है तो उसका भुगतान कर दें।
प्रिव्यू पर क्लिक कर रिटर्न सबमिट करें।
वेरिफिकेशन के लिए प्रॉसीड पर क्लिक करें।
वेरिफिकेशन मोड पर क्लिक करें।
EVC/OTP भरकर ITR को ई-वेरिफाई करें। ITR-V की सिग्नेचर्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए CPC भेजें।
वेरिफिकेशन है जरूरी
ध्यान रहें कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 2 तरीके हैं-
आधार ओटीपी के जरिए
नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए


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