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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Bhumika Sahu
5 Dec 2021 5:36 AM GMT
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
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अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जान लें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है. अगर आपने डेडलाइन से पहले इसे नहीं निपटाया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर चल रहा है. ऐसे कई जरूरी काम हैं जिन्हें हमें 31 दिसंबर से पहले निपटा लेना जरूरी है. अगर आपने डेडलाइन से पहले इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है.

अगर आपने 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, कई टैक्सपेयर ऐसे भी हैं जो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिना पेनाल्टी दिए अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. आपको बता कि CBDT ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 कर दिया है.
कैसे फाइल करें ITR (e-filing portal)
अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये रही आसान प्रक्रिया.
– इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं
- अब Login बटन पर क्लिक करें.
– अब अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें.
– अब आप अपना पासवर्ड दर्ज करे.
– अब आप e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें.
– असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें.
– फिर आपको 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा.
– ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– अब आप 'पर्सनल' ऑप्‍शन चुनें.
– अब 'continue' टैब पर क्लिक करें.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और 'continue' टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.
– आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें.
– अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.
2. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन
पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की जरूरत होती है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन जाने का खतरा बना रहता है. आपको बता दें कि सरकारी पेंशनर्स (Govt Pensioners) के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सबमिट करने की समय सीमा 30 नवंबर थी. जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है.
इसे बढ़ाने से उन सरकारी पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने अब तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है. अब उन्हें सर्टिफिकेट जमा करने के लिए और 30 दिनों का समय मिल गया है. वहीं कुछ पेंशनर्स के लिए इसकी कोई डेडलाइन नहीं है. हाल ही में ईपीएफओ (EPFO) ने इसे साफ किया है.


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