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Srinagar श्रीनगर, सीबीआई मामलों के एक विशेष न्यायाधीश ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के एक सेवानिवृत्त कैशियर-कम-क्लर्क को कुपवाड़ा शाखा में अपने कार्यकाल के दौरान बैंक से 19 लाख रुपये से अधिक की राशि गबन करने के लिए दोषी ठहराया और तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जावेद हबीब को 28 जून, 2007 और 31 दिसंबर, 2010 के बीच विभिन्न खाताधारकों के खातों में फर्जी क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियां करके और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके धन निकालने के लिए धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया।
सीबीआई के लोक अभियोजक जहूर अहमद मलिक के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी ने अपने आधिकारिक पद का बेईमानी से दुरुपयोग किया और आपराधिक कदाचार किया। उन्हें रणबीर दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 477 के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम Svt. 2006 की धारा 5(1)(c), 5(1)(d) के साथ धारा 5(2) के तहत दोषी पाया गया।
हबीब को सजा सुनाते हुए, अदालत ने कहा कि हालांकि उसने पहली बार अपराध किया है और गबन की गई राशि बैंक द्वारा पहले ही वसूल ली गई है, लेकिन अपराध की गंभीरता के कारण उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी कहा कि आरोपी की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिस पर विचार करते हुए अदालत ने नरम रुख अपनाया। दोषी को प्रत्येक आरोप के तहत तीन साल की साधारण कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो कुल मिलाकर 70,000 रुपये का जुर्माना है। सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। हालांकि, यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोषी को प्रत्येक अवैतनिक जुर्माने के लिए एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जिसे तीन साल की सजा के बाद लगातार भुगतना होगा। फैसले में आगे निर्देश दिया गया कि जावेद हबीब को सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा जाए और आरोपी द्वारा पहले से ही हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में से घटा दिया जाए।
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