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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों और उनके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहे भार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों और उनके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ रहे भार के मद्देनजर सोमवार रात को दस बजे से लेकर अगले सोमवार (26 अप्रैल) को सुबह पांच बजे तक छह दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है. दिल्ली में बीते कुछ दिन से कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 25,500 के लगभग बनी हुई है तथा स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है. हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी.
दिल्ली सरकार के इस 6 दिन की लॉकडाउन की घोषणा का मकसद आवाजाही को कम करना है. पिछली बार किए गए लॉकडाउन के मुकाबले इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के दौरान क्या आप बाहर आ-जा सकते हैं या नहीं. जानिए दिल्ली सरकार के मुताबिक किन लोगों को किन परिस्थितियों में बाहर आने-जाने की परमीशन दी गई है…
भारत सरकार के अधिकारी, उनके स्वायत्तशासी / अधीनस्थ कार्यालय और PSU's, अपने मान्य आई कार्ड के साथ बाहर जा सकते हैं.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाओं, जैसे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोग अपने आई कार्ड के निकल सकते हैं.
सभी न्यायिक अधिकारी, अधिकारी, दिल्ली के सभी न्यायालयों के सर्वोच्च सदस्य (सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण).
सभी निजी चिकित्सा कर्मियों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि के साथ-साथ फार्मेसियों, डायग्नोस्टिक्स सेंटर, क्लीनिक, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारी.
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को मान्य आई कार्ड / डॉक्टर के पर्चे / मेडिकल पेपर के साथ चिकित्सा / स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए.
मान्य आई कार्ड के साथ कोविड -19 परीक्षण या टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति.
वैलिड टिकट के साथ हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी से आने / जाने वाले व्यक्ति.
इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग मान्य आई कार्ड के साथ बाहर जा सकेंगे.
व्यक्तियों / छात्रों को वैलिड एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. परीक्षा के लिए तैनात परीक्षा कर्मचारी भी मान्य आई कार्ड के साथ आ-जा सकेंगे.
दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें केवल 50% यात्रियों के साथ जारी रहेंगी.
खाद्य, किराने का सामान, फल और सब्जियां, दूध, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिक जेल, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों, न्यूज पेपर की डिलीवरी करने वालों को परमीशन दी गई है.
होम डिलीवरी के लिए खाना पहुंचाने वालों को नहीं रोका जाएगा.
कैब सर्विस पर क्या होगा असर
सरकार ने ऑटोस और ई-ऑटो में केवल दो यात्रियों को अनुमति दी है. टैक्सी भी केवल दो यात्रियों को ही ले जाएगी. यानी अगर आप आने-जाने के लिए कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आप नार्मल तरीके से कैब बुक कर पाएंगे लेकिन इसमें केवल दो लोगों को ही ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही कैब में सफर करने के दौरान सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
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