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आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए “वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)” नामक एक नई सुविधा शुरू की है।
करदाता अब अपने आयकर रिटर्न को दाखिल करने से पहले नए वार्षिक सूचना विवरण के साथ सत्यापित कर सकते हैं और भविष्य में आयकर विभाग के नोटिस का सामना करने से बच सकते हैं।
आपको बता दें कि करदाताओं के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है. बहुत से करदाताओं को आईटीआर फाइलिंग में कुछ फॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोग AIS यानि वार्षिक सूचना विवरण के बारे में नहीं जानते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है, जो करदाताओं को उन सूचनाओं के बारे में सूचित करता है जो आयकर विभाग के पास पहले से मौजूद हैं।
वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आवश्यक सभी जानकारी भी शामिल है। सरकार ने पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए फॉर्म 26एएस में संशोधन किया था और एक नया फॉर्म शामिल किया था।
इस नए फॉर्म को वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) कहा जाता है, जिसमें करदाताओं की सभी जानकारी होती है। AIS पर प्रदर्शित जानकारी में दो भाग होते हैं।
भाग ए- सामान्य जानकारी: इस भाग में पैन, आधार नंबर, करदाता का नाम और जन्मतिथि (कंपनी के मामले में गठन की तारीख), मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी और करदाता का पता शामिल है।
भाग बी- टीडीएस/टीसीएस पर जानकारी: एसएफटी पर जानकारी: इस भाग में वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) दाखिल करने वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी शामिल है। इसमें कंपनियों से मिलने वाला लाभांश और बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।
मांगें और रिफंड: इस अनुभाग में, आप किसी एक वित्तीय वर्ष में आपको घोषित रिफंड और आपके द्वारा की गई मांगों से संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
अन्य जानकारी: इस अनुभाग में अन्य स्रोतों से जानकारी शामिल है। जैसे- वेतन का अनुबंध II फॉर्म, रिफंड पर ब्याज, विदेशी मुद्रा की खरीद आदि।
कैसे डाउनलोड करें
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
पैन/आधार और पासवर्ड का उपयोग करके आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें।
यहां डैशबोर्ड मेनू पर AIS विकल्प दिखाई देगा।
यहां आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करें।
आपको सीधे AIS पोर्टल (ais.insight.gov.in/complianceportal) पर ले जाया जाएगा।
विवरण देखने के लिए एआईएस को यहां क्लिक करना होगा।
यहां से आप इसे पीडीएफ या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको बता दें कि एआईएस आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाएगा और करदाताओं के लिए चीजों को आसान बना देगा। AIS की सहायता से आयकर का भुगतान बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आईटीआर दाखिल करने से पहले आपके पास एआईएस होना जरूरी है। जब तक आपको एआईएस प्राप्त न हो जाए तब तक आईटीआर दाखिल न करें। क्योंकि अगर ITR बिना AIS के फाइल किया गया तो आंकड़े अलग हो सकते हैं. हालाँकि अद्यतन AIS अभी उपलब्ध नहीं है, संभावना है कि यह दस्तावेज़ मई के पहले सप्ताह में करदाताओं के लिए उपलब्ध होगा।
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