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गाड़ी चलाने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना

Gulabi
11 Jun 2021 2:07 PM GMT
गाड़ी चलाने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना
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दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले सचेत हो जाइए सरकार ने नई एडवायजरी जारी कर दी है

दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने से पहले सचेत हो जाइए सरकार ने नई एडवायजरी जारी कर दी है. नए नियमों के मुताबिक अब दिल्ली की सड़कों पर चौपहिया वाहनों की स्पीड लिमिट 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. वहीं दोपहिया वाहनों के लिए यह लिमिट 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है. इसके अलावा कमर्शियल और रिहाइशी इलाकों में इसकी लिमिट 30 किमी से ज्यादा नहीं हो सकती है. तो अब दिल्ली की सड़कों पर वाहन लेकर निकलने से पहले ये एडवायजरी जानना जरुरी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से बकायदा एक लिस्ट जारी कर बताया गया है कि किस इलाके में कितनी स्पीड होना चाहिए. वहीं अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग स्पीड भी तय कर दी गई है. वहीं ऑटो-टैम्पो और दूसरे तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 40 किमी. प्रति घंटा रखी गई है
किन रास्तों पर कितनी हो स्पीड
डीएनडी पर कार के लिए स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दोपहिया वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. वहीं

अगर आप बारपुला फ्लाइओवर पर कार और बाइक चलाते है तो यहा के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. दिल्ली से नोएडा टोल पर जाने के लिए कार के लिए स्पीड लिमिट 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दोपहिया वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. एयरपोर्ट वाली रोड पर जाने के लिए कार और दोपहिया दोनों के लिए स्पीड लिमिट लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है. अगर आप इन स्पीड लिमिट का पालन नहीं करते हैं तो चलान तो कटेगा ही साथ में भारी भरकम जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है.
रिंग रोड, और आउटर रिंग के बीच के सभी आर्टेरियल रोड, आउटर रिंग रोड के बाहर, रिंग रोड के अंदर और पूरे ट्रांस यमुना एरिया की सड़कों पर भी गाडियों की अपर स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी होगी.
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