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आईटीआर भरने से पहले AIS और 26AS में जान लें अंतर

Tara Tandi
22 Jun 2023 10:46 AM GMT
आईटीआर भरने से पहले AIS और 26AS में जान लें अंतर
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आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म जारी कर दिया है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आपके पास 31 जुलाई तक का समय है। इसके बाद जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी. वहीं अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए.
एआईएस क्या है?
आईटी विभाग ने 2021 में अनुपालन पोर्टल पर एक नया वार्षिक सूचना शुल्क (एआईएस) लॉन्च किया, जो करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
AIS में किस तरह की जानकारी होती है
इससे करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, यह करदाताओं को टैक्स रिफंड, टीडीएस या टीसीएस, ब्याज, म्यूचुअल फंड लेनदेन, कर भुगतान, शेयर लेनदेन आदि जैसी जानकारी भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आपको आईटीआर दाखिल करते समय एआईएस के तहत सभी लेनदेन की जानकारी मिलेगी। करदाता पीडीएफ, जेएसओएन और सीएसवी फॉर्म में एआईएस डेटा तक पहुंच सकते हैं।
फॉर्म 26एएस क्या है?
इसके तहत वित्तीय वर्ष के दौरान काटे गए टैक्स, कलेक्ट किए गए टैक्स और पैन की पूरी जानकारी होती है. आईटीआर दाखिल करते समय करदाता के पास पैन के साथ टैक्स पासबुक, 26एएस फॉर्म और वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन का विवरण होना चाहिए।
26AS के तहत किस प्रकार से जानकारी
26AS के तहत टैक्स कटौती के स्रोत, टैक्स कलेक्टर की जानकारी के साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स रिफंड, वार्षिक सूचना रिपोर्ट, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, टैक्स कटौती आदि की जानकारी होती है.
एआईएस कैसे डाउनलोड करें
एआईएस डेटा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगइन करें। इसके बाद सर्विस सेक्शन के तहत AIS चुनें। अब होमपेज पर AIS टैब पर क्लिक करें। अब वित्तीय वर्ष चुनें और वार्षिक सूचना विवरण देखने के लिए एआईएस टाइल पर क्लिक करें।
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